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6 फ़रवरी, 2024
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अकूत संपत्ति में नपे जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार, किए गए निलंबित

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बक्सर में जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में व्यवधान उत्पन्न करने में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।

कृषि विभाग के अवर सचिव विपिन कुमार सिंह ने निलंबन को लेकर जारी अपने पत्र में बताया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अधीक्षक ने एक दिसंबर 2022 को कृषि विभाग को पत्र लिख कर यह बताया था।

इसमें कहा गया था कि जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के विरूद्ध 90 लाख 19 हजार 483 रुपये प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप हैं। इसमें 25 नवंबर 2022 को ही निगरानी थाना कांड संख्या-62/2022 दर्ज किया गया था।

ऐसे में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक ने 21 जून, 2023 को कृषि विभाग को पत्र लिखकर यह सूचित किया कि कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार से उनके चल एवं अचल सम्पति की जानकारी की मांग की गई।

हालांकि उनकी ओर से वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यह प्रतीत हो रहा है कि मनोज कुमार की ओर से असहयोग कर अनुसंधान में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है।

कृषि विभाग ने अधिसूचना में कहा है कि जिला कृषि पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में उन्हें पटना स्थित कृषि निदेशालय में योगदान देना होगा। जहां उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। निलंबन के बाद अब उन पर विभागीय कार्यवाही की तलवार भी लटक रही है।

कांड दर्ज होने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक सह अनुसंधानकर्ता मामले की जांच में लगे थे और इसी क्रम में वह बक्सर भी पहुंचे थे। जहां उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी से कई अहम सवाल पूछे लेकिन उन्होंने उनके संतोषजनक उत्तर नहीं दिए।

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