दरभंगा, देशज टाइम्स अपराध ब्यूरो। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म की बड़ी सजा सुनाई है। जहां, सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के लोड़िका गांव निवासी राजा सहनी के पुत्र केदार सहनी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा में केदार सहनी को सुनाई है।
Darbhanga Court | नाबालिग से दुष्कर्म में पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 में दोषी
जानकारी के अनुसार, पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने सिंहवाड़ा की ही नाबालिग से दुष्कर्म में सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के लोड़िका गांव निवासी राजा सहनी के पुत्र केदार सहनी को दोषी करार दिया था। अदालत ने महिला थाना कांड सं.22/20 की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त सहनी को भादवि की धारा 376(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4,6 में दोषी घोषित किया था।
Darbhanga Court | विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत का बड़ा फैसला
अब, जिला न्यायमंडल दरभंगा के पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म में 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा केदार सहनी को सुनाई है।
Darbhanga Court | अर्थदंड की सजा मंगलवार को सुनाई है
स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि कोर्ट ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 376 (2)में 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 4, पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड एवं 6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मंगलवार को सुनाई है।
Darbhanga Court | सिंहवाड़ा के लोड़िका का है मामला, डीएनए से हुआ था लड़की के गर्भ और मृत शिशु का खुलासा
कोर्ट ने सिंहवाड़ा थाना के लोड़िका गांव के राजा सहनी के पुत्र केदार सहनी को सजा सुनाई है। 2020 के जनवरी में लड़की के साथ दुष्कर्म की थी। इस घटना की प्राथमिकी महिला थाना में दर्ज की गई। नाबालिग लड़की की पेट से जन्म लिए मृत शिशु का खुलासा डीएनए जांच से किया गया कि वह अभियुक्त केदार सहनी का ही है।
Darbhanga Court | गैर सरकारी गवाहों का नहीं मिला सहयोग,पीड़िता और उसकी मां की साक्ष्य, डीएनए जांच में हुआ दुष्कर्मी के नाम का खुलासा
गैर सरकारी गवाहों ने तो अभियोजन को सहयोग नहीं किया। परंतु पीड़िता और उसकी मां की साक्ष्य तथा डीएनए जांच ने दुष्कर्मी का नाम बताया। कोर्ट ने अंततः सजा के बिंदु पर सुनवाई पश्चात निर्णय सुनाई है। वहीं कोर्ट ने पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए 6 लाख रुपये का प्रतिकर भुगतान करने का आदेश जारी किया है। जो राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से पीड़िता को प्रदान किया जायेगा।
Darbhanga Court | जनवरी 20 की रात पीड़िता अपने घर में पांच बर्ष के भाई के साथ सोई हुई थी, तभी…
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त को सजा अवधि निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 23 जनवरी की तिथि निर्धारित किया था। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि जनवरी 20 की रात पीड़िता अपने घर में पांच वर्ष के भाई के साथ सोई हुई थी।
Darbhanga Court | रात के 11 बजे अभियुक्त ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया
अचानक रात के 11 बजे अभियुक्त ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। धमकी दी कि यदि किसी को बताई तो पूरे परिवार की हत्या कर देंगे। डर से उसने यह बात किसी को नही बताई।लेकिन जब वह गर्भवती हो गई तो उसने मां के पूछने पर उसने सारी बातें बता दी।
Darbhanga Court | पीड़िता के घर वालों से मारपीट, पंचों की बात भी ना मानी, मगर हो गई गर्भवती तो
जब इसकी शिकायत अभियुक्त के परिवार वालों से किया तो पीड़िता के घर वालों के साथ मारपीट की तथा पंचों की बात भी नहीं माना। पीड़िता की मां के आवेदन पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। मेडिकल जांच में वह गर्भवती पाई गई एवं बाद में उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। न्यायालय के आदेश पर मृत बच्चे और अभियुक्त का डीएनए टेष्ट कराया गया तो दोनो का डीएनए एक पाया गया।
Darbhanga Court | डीएनए रिपोर्ट ने दुष्कर्म को बताया सत्य
जानकारी के अनुसार, ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 10 गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराया गया।जिसमें पीड़िता एवं उसकी मां के अलावे सारे गैर सरकारी गवाह पक्षद्रोही हो गये। लेकिन डीएनए जांच रिपोर्ट ने घटना को सत्य साबित किया।
Darbhanga Court | सबकी नजर टिकी थी अदालत पर
अब इस मामले में लोगों की निगाहें 23 जनवरी को अदालत से अभियुक्त को मिलने वाली सजा पर टिक गई थी जहां 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा में केदार सहनी को सुनाई है।
Darbhanga Court | स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया
स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि कोर्ट ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 376(2)में 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 4, पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड एवं 6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा मंगलवार को सुनाई है।