Madhubani News | Madhubani POCSO Court का बड़ा फैसला आया है जहां, नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म, यौन शोषण में दरिंदे को 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा मधुबनी पॉक्सो कोर्ट ने सुनाते हुए शादी की नीयत से नाबालिग के अपहरण व यौन शौषण के आरोपी को 10 वर्ष की सजा के साथ 30 हजार रुपए जुर्मा और 3 लाख रुपए बतौर मुआवजे का भी आदेश दिया है।
Madhubani News | नाबालिग जयनगर बाजार में सामान खरीदने गई थी
शादी की नीयत से नाबालिग के अपहरण व यौन शौषण के आरोपी को मधुबनी के पॉक्सो कोर्ट ने 10 वर्ष व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला जयनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक मो.खुर्शीद आलम ने बताया कि नाबालिग लड़की बीते 15 नवंबर 2020 को जयनगर बाजार में सामान खरीदने गई थी।
Madhubani News | सभी सजा साथ साथ चलेगी
उसी समय मौका देख गोलू कुमार ने उक्त नाबालिग लड़की की शादी की नीयत से अपहरण कर लिया और उसका यौन शौषण किया। इसके सूचक पीड़ित के भाई ने जयनगर थाने में आवेदन दिया जिस पर थाना में गोलू कुमार पर कांड संख्या 414/20 दर्ज किया गया। इस मामले में दोषी पाते हुए आईपीसी 376, 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना व आईपीसी 363 के तहत 5 वर्ष कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ साथ चलेगी। वहीं कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख रुपए मुआवजे का भी सरकार को निर्देश दिया है।