मई,16,2024
spot_img

Anand Mohan को कोर्ट से मिली 28 साल बाद बड़ी राहत, हुए बरी

spot_img
spot_img
spot_img
Anand Mohan | लोकसभा चुनाव से पहले आनंद मोहन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 28 साल पुराने केस में उन्हें बरी कर दिया है। जेल में एक कैदी के साथ मारपीट करने के आरोप में आनंद मोहन को मुजफ्फरपुर के कोर्ट ने बड़ी कर दिया है। पूर्व सांसद के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने इस मामले की जानकारी दी है।

यह भी पढ़ें:  Muzaffarpur News|असम पैरा मिलिट्री के जवानों से भरी बस की ट्रक में भीषण टक्कर, दर्जन से अधिक जवान जख्मी, Samastipur से चुनाव करा कर लौट रहे थे Muzaffarpur

Anand Mohan | 1996 में 10 अप्रैल को मिठनपुरा थाना में समस्तीपुर जिले के

जानकारी के अनुसार, 1996 में 10 अप्रैल को मिठनपुरा थाना में समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना के मर्चा निवासी अशोक कुमार मिश्रा ने FIR कराई थी। इसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को भी आरोपित किया गया था।

यह भी पढ़ें:  Darbhanga News| Kamtaul News| कमतौल बाजार जा रहीं नाबालिग का रास्ते से अपहरण

Anand Mohan | युवक ने पुलिस को बताया था

इसमें आनंद मोहन के अलावा रामू ठाकुर,पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, बबलू श्रीवास्तव और एक अज्ञात कैदी को आरोपित किया गया था। युवक ने पुलिस को बताया था कि केंद्रीय कारा में आजीवन सजायफ्ता कैदी हैं। वहीं, 1989 में 3 अक्टूबर से वह जेल में बंद हैं। सभी आरोपी रंगदारी करते हैं। इसका वह विरोध करते थे। इसके कारण इनके साथ मारपीट की गई।

यह भी पढ़ें:  Madhubani News| दरभंगा के सपूत, मधुबनी-मिथिलांचल को नाज, कमाल..डॉ.देवेश कुमार, बनें पुर्तगाल में International Heart Failure Quiz Competition के विजेता

ताज़ा खबरें

Editors Note

लेखक या संपादक की लिखित अनुमति के बिना पूर्ण या आंशिक रचनाओं का पुर्नप्रकाशन वर्जित है। लेखक के विचारों के साथ संपादक का सहमत या असहमत होना आवश्यक नहीं। सर्वाधिकार सुरक्षित। देशज टाइम्स में प्रकाशित रचनाओं में विचार लेखक के अपने हैं। देशज टाइम्स टीम का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। कोई शिकायत, सुझाव या प्रतिक्रिया हो तो कृपया deshajtech2020@gmail.com पर लिखें।

- Advertisement -
- Advertisement -
error: कॉपी नहीं, शेयर करें