Gurmeet Ram Rahim| राम रहीम हत्यारा नहीं है। CBI कोर्ट का फैसला आज हाईकोर्ट ने पलट दिया। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया। यह बड़ा फैसला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का है जहां, रामरहीम को बड़ी राहत मिली है।
Gurmeet Ram Rahim News| रंजीत सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने राम रहीम को बरी कर दिया
2002 में हुए रंजीत सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने राम रहीम को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुनाया है। राम रहीम ने CBI कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।
Gurmeet Ram Rahim News| 22 साल बाद बड़ा न्याय
2002 में हुए रंजीत सिंह हत्याकांड के 22 साल बीत चुके हैं। जहां, रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा था। सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरा प्रमुख समेत पांच अन्य आरोपियों को मामले में दोषी ठहराया था।
Gurmeet Ram Rahim News| राम रहीम समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी
लेकिन आज, पंचकूला की स्पेशल कोर्ट की उस सजा को रद कर दिया गया जहां रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ में, राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया था। इसके बाद राम रहीम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। हाई कोर्ट ने फैसले को रद करते हुए राम रहीम सहित चार अन्य लोगों को बरी कर दिया।
Gurmeet Ram Rahim News| पांचों आरोपी हत्या के इस केस में बरी
राम रहीम ने सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की थी। जिस पर हाईकोर्ट को दो सदस्यीय न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति ललित बत्रा की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार किया था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राम रहीम समेत सभी पांचों आरोपियों को हत्या के इस केस में बरी कर दिया है।
Gurmeet Ram Rahim News| हाई प्रोफाइल मामले की जांच 2003 में सीबीआई को सौंपी गई थी
जानकारी के अनुसार, 22 साल पहले 10 जुलाई 2002 को सिरसा डेरे के प्रबंधक रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच 2003 में सीबीआई को सौंपी गई थी। सीबीआई ने जांच में पाया कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत पांच लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जिसके बाद कोर्ट ने राम रहीम समेत सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी।