Madhubani News| नाबालिग से दुष्कर्म में Additional District, Sessions Judge Gaurav Anand की Court का बड़ा फैसला सोमवार को आया है। जहां, दुष्कर्मी अमरजीत को 10 साल की सजा मधुबनी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव आनंद की अदालत ने सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त कारावास के साथ एक अन्य धारा में पांच वर्ष की सजा व 10000 जुर्माना (Rapist gets ten years imprisonment in Madhubani) भी लगाया है।
Madhubani News| अमरजीत मंडल को 10 वर्षों की सजा
जानकारी के अनुसार, Additional District, Sessions Judge Gaurav Anand की Court ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अमरजीत मंडल को 10 वर्षों की सजा सुनाई है। साथ ही, ₹10000 जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।
Madhubani News| सोमवार को जजमेंट पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया
सोमवार को जजमेंट पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी खुर्शीद आलम ने अमरजीत मंडल के खिलाफ अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य होने की दलील देते हुए उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी।
Madhubani News| शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया
स्पेशल पीपी ने बताया कि आरोपित अरेर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। 15 वर्षीय बच्ची कोचिंग पढ़ाई लिए बाहर निकली इसी दौरान अमरजीत मंडल ने हाथ पड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया।