Madhubani News| देखें VIDEO| खेत में दुष्कर्म के बाद हसुआ से काटकर हत्या में हैवान दोषी करार,देखें VIDEO| जहां, दुष्कर्म व हत्या मामले में परिस्थिति जन्य साक्ष्य (Devil convicted of murder after rape in Madhubani) के आधार पर कोर्ट ने दोषी ठहराया है।देखें VIDEO|
Madhubani News| मधुबनी के लौकही थाना क्षेत्र के मझौरा गांव में
मधुबनी के लौकही थाना क्षेत्र के मझौरा गांव में 1/9/012 को गांव के बद्री मंडल दिन में अपनी 10 वर्षीय पुत्री मीना के साथ खेत में खेती का कार्य करने के बाद पुत्री को खेत में ही खेती का कार्य करते छोड़ दिए। उसी के बगल खेत में बद्री मंडल के रिश्ते का भतीजा शंभू मंडल घास काट रहा था। बद्री मंडल घर चले आए जब शंभू मंडल घर वापस आया तब बद्री मंडल ने अपनी पुत्री मीना के नहीं आने का कारण पूछा तो शंभू मंडल ने बताया मीना नही आयी।
Madhubani News| जब बद्री मंडल एक बजे दिन में खेत पहुंचे तो मीना खेत पर मृत पाई गई
इसके बाद जब बद्री मंडल एक बजे दिन में खेत पहुंचे तो मीना खेत पर मृत पाई गई।उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसका गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से मृतका के शव को कब्जे में ले लिया।वहीं बद्री मंडल ने शंभू मंडल को पुत्री की हत्या मामले में आरोपी बनाते हुए थाने में आवेदन दिया।
Madhubani News| शंभु मंडल पर दुष्कर्म के बाद हत्या की प्राथमिकी
इस पर थाने में शंभु मंडल पर दुष्कर्म के बाद हत्या की प्राथमिकी संख्या 100/12,धारा 376 ,302 में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शंभू मंडल को गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त खून लगा हसुआ पुलिस ने बरामद कर लिया। मामले में एसटी नंबर 10/13 में ट्रायल झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में चला।
इसमें एडीजे 3 के न्यायाधीश घनश्याम सिंह के न्यायालय में मधुबनी के वरीय अपर लोक अभियोजक मिथिलेश झा ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। न्यायाधीश ने बहस पूरी होने के बाद आरोपी 35 वर्षीय शंभु मंडल को मामले में दोषी करार दिया है।
Madhubani News| सजा की बिंदु पर आगामी 19 जुलाई को सुनवाई होगी
इसकी सजा की बिंदु पर आगामी 19 जुलाई को सुनवाई होगी। इस मामले में पैरवी को लेकर मधुबनी के जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार वर्मा ने मधुबनी के वरीय अपर लोक अभियोजक मिथिलेश झा को अधिकृत किया था।