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27 नवम्बर, 2025

Bihar Education News: बिहार के सात निजी स्कूलों की मान्यता रद करने का फैसला

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Bihar Education News: बिहार के सात निजी स्कूलों की मान्यता रद करने का फैसला| बिहार में ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर विद्यार्थियों की सूचना नहीं देना स्कूलों को महंगा पड़ने लगा है। पटना जिला में ऐसे 117 स्कूल हैं जो छात्र-छात्राओं की सूचना चौदह अक्टूबर तक नहीं दी हैं।

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इन स्कूलों पर (Decision to cancel recognition of seven private schools of Bihar) कार्रवाई की शुरूआत हो चुकी है। जहां, ऐसे अध्ययनरत बच्चों की सूचना पोर्टल पर अपलोड करना भी इन स्कूलों ने शुरू नहीं किया है। ऐसे में, गाज गिरने वाली है।

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जानकारी के अनुसार,शिक्षा विभाग ने सात निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को इन स्कूलों ने विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने स्कूलों में नामांकित छात्रों की जानकारी ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं की थी। जिस कारण इन स्कूलों पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।

विभाग की कार्रवाई के बाद स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे अपने स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या, आधार कार्ड की स्थिति आदि की जानकारी ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करें। यह जानकारी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य है।

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इसके लिए डीईओ ने शिक्षा विभाग के निदेशक प्राथमिक शिक्षा को पत्र लिखा है। इसके साथ इन निजी विद्यालयों को जिस बोर्ड से मान्यता मिली है। संबंधित बोर्ड द्वारा भी इनकी मान्यता को रद्द करने की अनुशंसा डीईओ करेंगे। बता दें कि जिन स्कूलों में कार्रवाई हुई है उनमें एक स्कूल जिले के बिहटा प्रखंड का है। तो वहीं छह स्कूल पटना सदर शहरी प्रखंड के हैं।

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कई स्कूलों ने इस निर्देश का पालन किया, लेकिन सात स्कूलों ने अंतिम चेतावनी के बाद भी जानकारी अपलोड नहीं की। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की।

जिन सात स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है, उनमें लिटिल फ्लावर स्कूल (बिहटा), आरके पब्लिक स्कूल, मॉडर्न स्कूल, राजेन्द्र पब्लिक स्कूल, सनराइज शिशु विद्या मंदिर, कैंब्रिज हाई स्कूल और आदर्श विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों की मान्यता रद्द होने से छात्रों की पढ़ाई बाधित हो सकती है। उन्हें दूसरे स्कूलों में दाखिला लेना होगा।

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