Bihar Property News। बिहार में अब जमीन और मकान की खरीद-बिक्री पर रोक, प्रोपर्टी नहीं बेच सकेंगे लोग। इसकी शुरूआत राजधानी पटना से हो गई है। जहां, प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने पर रोक लगा दी गई है। अब लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएंगे। 4 दिसंबर 2024 से किसी भी लेन-देन के लिए प्रॉपर्टी टैक्स रसीद दिखाना अनिवार्य है। इस फैसले का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और टैक्स चोरी पर लगाम लगाना है।
4 दिसंबर 2024 से यह नियम लागू हो चुका है।
जानकारी के अनुसार, पटना नगर निगम ने संपत्ति कर (Property Tax) के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब राजधानी में मकान, फ्लैट, भूखंड या अन्य संपत्ति की खरीद-बिक्री (Buy-Sell) के दौरान टैक्स रसीद (Tax Receipt) दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। 4 दिसंबर 2024 से यह नियम लागू हो चुका है।
प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान न करने वालों पर कार्रवाई
पटना नगर निगम के अनुसार, प्रॉपर्टी टैक्स न चुकाने वालों के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया गया है। अब कोई भी संपत्ति मालिक तब तक अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएगा, जब तक वह अपनी बकाया रसीद (Pending Receipts) जमा नहीं करता।
रजिस्ट्रेशन के लिए रसीद दिखाना अनिवार्य
संपत्ति के पंजीकरण (Registration) के दौरान अब संपत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क (Solid Waste Management Fee) की अदायगी की रसीद दिखाना अनिवार्य होगा। बिना इस रसीद के:
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
- संपत्ति का अधिकार स्थानांतरण संभव नहीं होगा।
टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम
पहले लोग बिना टैक्स चुकाए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री (Registry) करा लेते थे, जिससे नए मालिकों पर पुराने बकाया कर (Pending Taxes) का बोझ पड़ता था। इस नई व्यवस्था के तहत टैक्स चोरी (Tax Evasion) पर रोक लगेगी और नगर निगम का राजस्व (Revenue) भी बढ़ेगा।
खरीदारों के लिए नई सुविधा
रजिस्ट्रेशन के दौरान नए टैक्स निर्धारण (New Tax Assessment) की सुविधा मिलेगी। इससे खरीदारों को प्रॉपर्टी खरीदने में अधिक पारदर्शिता (Transparency) मिलेगी।
पुराने बकायादारों के लिए परेशानी
जिन लोगों ने अब तक अपना संपत्ति कर (Property Tax) नहीं चुकाया है, उनके लिए यह कदम एक बड़ी चुनौती बन सकता है। खासकर वे लोग जो संपत्ति का सौदा (Property Deal) करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पहले सभी लंबित करों (Pending Taxes) का भुगतान करना होगा।
नियमों का पालन अनिवार्य
अब चाहे फ्लैट (Flat) हो, घर (House) हो या प्लॉट (Plot), हर तरह की संपत्ति के क्रय-विक्रय में इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह नियम न केवल खरीदारों को राहत देगा, बल्कि नगर निगम (Municipal Corporation) को भी संपत्ति कर वसूली (Property Tax Collection) में मदद करेगा।
अब शहर में मकान, फ्लैट, भूखंड, या अन्य आवासीय संपत्तियों की खरीद-बिक्री
अब शहर में मकान, फ्लैट, भूखंड, या अन्य आवासीय संपत्तियों की खरीद-बिक्री के दौरान संपत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क की अदायगी की रसीद दिखाना अनिवार्य होगा। यह नई व्यवस्था उन संपत्ति धारकों के लिए चुनौती बन सकती है, जिन्होंने अब तक अपना बकाया कर भुगतान नहीं किया है।
प्रॉपर्टी के लेन-देन के लिए नगर निगम ने नए नियम लागू किए हैं
पटना में प्रॉपर्टी के लेन-देन के लिए नगर निगम ने नए नियम लागू किए हैं। चाहे फ्लैट हो, घर हो या प्लॉट, खरीदार और विक्रेता को प्रॉपर्टी टैक्स और कचरा प्रबंधन शुल्क की रसीद दिखानी होगी। पहले लोग बिना टैक्स चुकाए ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लेते थे, जिससे नए मालिकों पर पुरानी बकाया राशि का बोझ पड़ता था। अब खरीदारों को रजिस्ट्रेशन के दौरान नए टैक्स निर्धारण की सुविधा भी मिलेगी।
यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, जिन्होंने
नए नियमों के तहत, संपत्ति के क्रय-विक्रय के लिए पंजीकरण के दौरान संपत्ति कर और ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क की अदायगी की रसीद दिखाना अनिवार्य होगा। बिना रसीद के न तो संपत्ति का पंजीकरण हो सकेगा और न ही उसके अधिकार स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है, जिन्होंने वर्षों से संपत्ति कर नहीं चुकाया है। खासकर वे लोग जो जल्द ही अपनी संपत्ति बेचने या खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पहले अपने सभी लंबित करों का भुगतान करना होगा।