दरभंगा | दरभंगा के एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणा निधि प्रसाद आर्य की अदालत ने अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव और गोसाईं टोल, पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को तीन महीने की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
⚖️ क्या है मामला?
- यह मामला 29 जनवरी 2019 का है, जब समैला निवासी उमेश मिश्र मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे।
- आरोप है कि गोसाईं टोल के पास विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज करने लगे।
- विरोध करने पर मिश्रीलाल यादव ने फरसा से सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
- सुरेश यादव ने लोहे की रॉड और लाठी से हमला कर जेब से 2300 रुपये निकाल लिए।
- पहले केवटी पीएचसी और बाद में डीएमसीएच में घायल का इलाज हुआ।
🔍 कानूनी कार्रवाई
- रैयाम थाना में 30 जनवरी 2019 को प्राथमिकी (संख्या 04/19) दर्ज की गई।
- 12 अक्टूबर 2019 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
- 17 अप्रैल 2020 को अदालत ने संज्ञान लिया।
- शुक्रवार को कोर्ट ने भादवि की धारा 323 के तहत दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और तीन महीने की सजा सुनाई।
➡️ अगला कदम?
- विधायक ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं।
- यदि सजा बरकरार रहती है, तो उनकी विधायक पद पर बने रहने पर भी असर पड़ सकता है।
--Advertisement--