Darbhanga | बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील वादों की सुनवाई में अनुपस्थित रहने और असंतोषजनक जवाब देने पर समस्तीपुर जिले के तीन अलग-अलग मामलों में अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है।
लापरवाही पर आयुक्त की सख्ती
लोक शिकायत निवारण कोषांग, आयुक्त कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल से मिली जानकारी के अनुसार, 07 फरवरी 2025 को हुई सुनवाई में समस्तीपुर के तीन विभागों के अधिकारियों की अनुपस्थिति और असंतोषजनक जवाबों पर जुर्माना अधिरोपित किया गया।
इन मामलों में लगाया गया जुर्माना
- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, समस्तीपुर
- प्रधान सहायक की अनुपस्थिति के कारण ₹2,000 का जुर्माना।
- जिला पंचायत राज कार्यालय, समस्तीपुर
- जिला पंचायत राज पदाधिकारी और अन्य प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर ₹2,000 का जुर्माना।
- जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर
- प्राप्त रिपोर्ट असंतोषजनक पाए जाने पर ₹4,000 का जुर्माना।
जल्द से जल्द वसूली के निर्देश
आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि संबंधित प्रधान सहायकों से वसूल कर सरकारी खजाने में जमा कराई जाए और इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
सुनवाई में लापरवाही पर कड़ी चेतावनी
आयुक्त ने गंभीर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी लोक शिकायत वाद की सुनवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।