Bihar Education Department News: अब इन ‘कोटियों’ के शिक्षक अंतरजिला स्थानांतरण के पात्र नहीं होंगे! बिहार में शिक्षकों के लिए अंतरजिला स्थानांतरण के नए नियम, केवल ‘सक्षमता परीक्षा’ पास शिक्षक ही होंगे पात्र।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब केवल वे शिक्षक, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा (Proficiency Test) पास की है, अंतरजिला स्थानांतरण (Inter-District Transfer) के पात्र होंगे।
कौन से शिक्षक स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं होंगे?
जिन पर विभागीय जांच या कार्यवाही लंबित है।
जिन पर निगरानी जांच चल रही है।
जो शिक्षक वित्तीय गबन में संलिप्त पाए गए हैं।
स्थानीय निकाय शिक्षक जिन्होंने अभी तक सक्षमता परीक्षा पास नहीं की है।
महत्वपूर्ण:
अगर गलती से किसी अपात्र शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया गया, तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) उसे रोक सकेंगे।
अब तक कितने शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ?
7,351 महिला शिक्षकों का अंतरजिला स्थानांतरण पहले ही किया जा चुका है।
स्थानांतरण नीति में महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई है ताकि वे दूरी की समस्याओं से राहत पा सकें।
स्थानांतरण की प्रमुख शर्तें
केवल सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक ही पात्र होंगे।
नए विद्यालय में योगदान देने के बाद ही स्थानांतरण प्रभावी माना जाएगा।
वरियता (Seniority) नई पोस्टिंग के बाद तय होगी।
सभी बदलावों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है।
स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए क्या है स्थिति?
पंचायत या नगर निकाय से नियुक्त शिक्षक फिलहाल स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं हैं।
सक्षमता परीक्षा पास करने और विद्यालय में योगदान देने के बाद उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा।
निष्कर्ष:
बिहार शिक्षा विभाग का यह निर्णय न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि योग्य शिक्षकों को बेहतर अवसर भी देगा।