
शराब तस्करी से जुड़े दरभंगा कोर्ट के फैसले लगातार, कानूनी कार्रवाई, अपराध, सजा, और न्याय के साथ सामने हैं। जहां, दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला शुक्रवार को आया है। शराब तस्कर को 5 साल की सजा और ₹1 लाख जुर्माना! 2 लीटर विदेशी शराब के लिए 5 साल की जेल! दरभंगा कोर्ट का सख्त फैसला।@दरभंगा,देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर।
विदेशी शराब के साथ पकड़े गए आरोपी को 5 साल की सश्रम सजा, कोर्ट ने लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना
शराब तस्करी में दोषी साबित, दरभंगा के युवक को 5 साल की सश्रम सजा।शराब केस में ऐतिहासिक सजा! दरभंगा कोर्ट ने ठोका 1 लाख का जुर्माना भी। 2020 का शराब कांड अब बना मिसाल! दोषी को 5 साल जेल, जुर्माना न भरा तो और 6 महीने की सजा।@दरभंगा,देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर।
कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, 5 साल जेल और जुर्माना – जानिए पूरा मामला
विदेशी शराब के साथ पकड़े गए युवक को कोर्ट ने भेजा जेल – जुर्माने की रकम उड़ा देगी होश! शराब तस्कर को कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, 5 साल जेल और जुर्माना – जानिए पूरा मामला@दरभंगा,देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर।
2020 में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से (Highlights)
कृष्ण कुमार पासवान को 5 साल की सश्रम सजा। ₹1 लाख का अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा। 2020 में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से हुआ था गिरफ्तार। 2.25 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़ा गया था। चार गवाहों की गवाही के आधार पर सुनाई गई सजा।
उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने सिमरी के कृष्ण को दी बड़ी सजा
दरभंगा,देशज टाइम्स कोर्ट रिपोर्टर। शराब तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत दरभंगा की विशेष उत्पाद अदालत ने एक बड़ी सजा सुनाई है। उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र के माधोपुर बनौली निवासी कृष्ण कुमार पासवान को 5 वर्षों के सश्रम कारावास और ₹1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने से पहले वकीलों के बहस और साक्ष्यों के परिशीलन के बाद कोर्ट ने यह निर्णय दिया।
स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया- रंगे हाथ पकड़ाया
उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि यह मामला वर्ष 2020 का है। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने कृष्ण कुमार पासवान को 2.25 लीटर विदेशी शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 23/20 के तहत उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
चार गवाहों की गवाही के बाद सुनाया गया फैसला
इस मामले का ट्रायल जीओ वाद सं. 101/20 के तहत चला। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में चार गवाहों की गवाही कराई गई। 18 जून 2025 को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और जेल भेजा था। 21 जून को सजा बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया।