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31 अगस्त, 2024
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DARBHANGA के जाले में मतदाता सूची से कटेगा ‘आपका नाम’ ! -11 दस्तावेज़ों में से नहीं है एक भी? मतलब आप हैं ‘फर्जीं’

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DARBHANGA में मतदाता सूची से होगी छंटनी! जन्मतिथि और दस्तावेज से तय होगी आपकी पहचान, 11 दस्तावेज़ों में से नहीं है एक भी? मतलब आप हैं ‘फर्जीं’। जाले में घर बैठे मतदाता सर्वे! चुनाव आयोग अब खुद करेगा पहचान की जांच – बचिए फर्जीवाड़े से।1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए ध्यान दें! चुनाव आयोग ने मांगे खास कागज़ात।जिनके पास नहीं होंगे ये दस्तावेज, उनका नाम होगा हटाया – जानिए पूरी लिस्ट@जाले-दरभंगा,देशज टाइम्स।

मुख्य बिंदु एक नजर में: घर-घर होगी फर्जी की तलाश

फर्जी मतदाता हटाने के लिए घर-घर सर्वे। बीएलओ को मिली जिम्मेदारी, दस्तावेज जांच अनिवार्य। 11 तरह के दस्तावेज मान्य, नहीं होने पर ईआरओ करेगा फैसला। हर आयु वर्ग के लिए अलग दस्तावेजी प्रक्रिया

फर्जी मतदाता पर चुनाव आयोग का शिकंजा, अब घर-घर सर्वे से होगी पहचान

जाले (दरभंगा), देशज टाइम्स। चुनाव आयोग के निर्देश पर अब फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने के लिए घर-घर सर्वे किया जाएगा। इस अभियान के तहत बीएलओ (BLO) द्वारा घर जाकर मतदाताओं की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

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डीडीसी स्वप्नील ने की बीएलओ की समीक्षा बैठक

सूचना एवं प्रौद्योगिकी भवन, जाले में शनिवार को आयोजित बैठक में डीडीसी स्वप्नील ने बीएलओ को मतदाता सर्वे प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदाताओं को सूची से हटाने को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त है और अब इस दिशा में अभियान तेज किया जाएगा।

हर मतदाता को देना होगा सही दस्तावेज

2003 की मतदाता सूची में दर्ज लोगों को गणना प्रपत्र के साथ मतदाता सूची की छाया प्रति जमा करनी होगी। 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे नागरिकों को एक वैध दस्तावेज देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वालों को अपना दस्तावेज और माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना अनिवार्य है। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे नागरिकों को दोनों माता-पिता के दस्तावेज के साथ अपना प्रमाणपत्र देना होगा।

इन 11 दस्तावेजों में से कोई भी मान्य होगा

केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र। डाकघर या एलआईसी से जारी प्रमाण पत्र।पीएसयू द्वारा निर्गत कोई वैध आईडी। जन्म प्रमाणपत्र (अधिकारिक प्राधिकरण द्वारा जारी)।पासपोर्ट। शैक्षणिक प्रमाणपत्र। निवास प्रमाणपत्र। वन अधिकार प्रमाण पत्र। जाति प्रमाणपत्र।राष्ट्रीय नागरिक पंजी या पारिवारिक पंजी। भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र। यदि कोई दस्तावेज नहीं है, तो निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अंतिम निर्णय लेंगे।

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बैठक में शामिल रहे अधिकारी

बीपीआरओ रूपेश कुमार, प्रभारी सीओ वत्सांक, प्रभारी बीडीओ मनोज कुमार, जाले नगर परिषद एवं कमतौल-अहियारी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, बीसीओ अभिजीत प्रकाश समेत अन्य शामिल रहे।

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