दरभंगा, देशज टाइम्स। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में निर्वाचन सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के तहत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य दावा/आपत्ति सूची साझा करना, चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना था।
प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार —
जिन निर्वाचकों का गणना प्रपत्र (Enumeration Form) 26 जुलाई 2025 तक प्राप्त हुआ था, उनके नाम प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल किए गए। प्रारूप सूची का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को किया गया। सूची की मुद्रित और डिजिटल प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई हैं।
मतदाता संख्या (प्रारूप सूची में): पुरुष मतदाता: 14,73,817, महिला मतदाता: 13,25,991, थर्ड जेंडर: 44, कुल मतदाता: 27,99,852
सूची देखने और डाउनलोड करने की सुविधा
सूची सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO), प्रखंड कार्यालय और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है।
दावा/आपत्ति की अंतिम तिथि और प्रक्रिया
दावा/आपत्ति अवधि: 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025, आवेदन करने वाले पात्र: वे सभी मतदाता जो 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। वे मतदाता जो 1 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो जाएंगे।
महत्वपूर्ण प्रपत्र: फॉर्म 6: नाम जोड़ने के लिए। फॉर्म 7: किसी नाम पर आपत्ति के लिए। फॉर्म 8: विवरण सुधार या स्थानांतरण के लिए।
विशेष कैंप (Voter Facilitation Centre – VFC)
स्थान: सभी प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं नगर निकाय कार्यालय। अवधि: 2 अगस्त – 1 सितंबर 2025। समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (सप्ताह के सभी दिन)।
अब तक प्राप्त दावा/आपत्ति आंकड़े
फॉर्म 6 (नया व मौजूदा): 1,821 आवेदन। फॉर्म 7/8: 1,505 आवेदन। राजनीतिक दलों की ओर से अब तक कोई दावा/आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
बीएलए (BLA) नियुक्ति और जिम्मेदारी
प्रत्येक भाग क्षेत्र के लिए मतदान केंद्र स्तरीय अभिकर्ता (BLA) की नियुक्ति आवश्यक। एक BLA अधिकतम 10 दावा/आपत्ति प्रपत्र एक बार में और कुल 30 आवेदन पूरी अवधि में जमा कर सकता है। मृत्यु या स्थायी विस्थापन के मामलों में सत्यापन अनिवार्य है। गलत जानकारी देने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत दंड होगा।
अपील की प्रक्रिया
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट मतदाता 15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।
बैठक में शामिल अधिकारी और प्रतिनिधि
अधिकारियों में सहायक समाहर्ता के. परीक्षित, अपर समाहर्ता राकेश कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार मौजूद थे।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि: गोपाल ठाकुर, सत्यनारायण पासवान, उदय शंकर यादव, राणा चंदन सिंह, मुकुंद चौधरी, प्रदीप कुमार महतो मौजूद थे।
मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं—
उद्देश्य: प्रारूप निर्वाचक सूची (1 अगस्त 2025) का प्रकाशन होने के बाद, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दावा/आपत्ति की सूची साझा करना। मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए विचार-विमर्श।
वर्तमान आंकड़े: पुरुष मतदाता: 14,73,817, महिला मतदाता: 13,25,991, थर्ड जेंडर: 44, कुल: 27,99,852, दावा/आपत्ति अवधि: 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। पात्र: जो 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष के हो चुके हैं या 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे। फॉर्म 6, 7, 8 और Annexure-D के साथ आवेदन।
अभी तक प्राप्त आवेदन: फॉर्म 6 (नया + मौजूदा): 1821, फॉर्म 7/8 (नाम हटाने, सुधार, स्थानांतरण): 1505, राजनीतिक दलों द्वारा अभी तक कोई दावा/आपत्ति नहीं दी गई।
महत्वपूर्ण प्रावधान: एक बी.एल.ए. (Booth Level Agent) एक बार में अधिकतम 10 और पूरी अवधि में अधिकतम 30 दावा/आपत्ति फॉर्म दे सकता है। मृत्यु या स्थायी विस्थापन के मामले में प्रमाण पत्र देना अनिवार्य, गलत पाए जाने पर दंड। नाम हटाने से पहले निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को नोटिस और आदेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अपील की व्यवस्था — 15 दिन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, और वहाँ से 30 दिन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने फॉर्म 6 उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी का संदेश: “कोई भी योग्य मतदाता मतदाता सूची से न छूटे।”