
पत्रकार राजदेव रंजन (deshjtimes breaking) हत्याकांड: सीवान हत्याकांड से हिली थी बिहार की राजनीति, अब आया सजा का ऐतिहासिक(deshjtimes breaking) फैसला। 9 साल बाद आया फैसला, 3 दोषियों को उम्रकैद।
सीवान के चर्चित पत्रकार मर्डर केस में फैसला
(deshjtimes breaking) सीवान के चर्चित पत्रकार मर्डर केस में बड़ा फैसला, 3 (deshjtimes breaking) दोषियों को आजीवन कारावास। पत्रकार की गोली मारकर हत्या… अब 9 साल बाद तीन अपराधियों को उम्रकैद की सजा@मुजफ्फरपुर,देशज टाइम्स।
राजदेव रंजन हत्याकांड में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया जुर्माना
मुजफ्फरपुर, देशज टाइम्स। (deshjtimes breaking) सीवान जिले के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में नौ साल बाद बड़ा फैसला आया है। विशेष सीबीआई कोर्ट (CBI Court Muzaffarpur) ने तीन आरोपियों- विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक पर ₹30,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
कोर्ट का फैसला और धाराएं
फैसला विशेष सत्र न्यायाधीश (ADJ-3) नमिता सिंह की अदालत ने सुनाया। दोषियों को IPC की धारा 302 (हत्या), धारा 120B (आपराधिक साजिश) और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत सजा मिली। कोर्ट ने मृतक पत्रकार की पत्नी आशा रंजन को उचित मुआवजा देने का आदेश भी दिया।
घटना का विवरण
13 मई 2016 को सीवान के स्टेशन रोड पर एक अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए और यह एक हाई-प्रोफाइल हत्याकांड बन गया। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी गई थी।
जांच और चार्जशीट
सीबीआई ने 15 सितंबर 2016 को FIR दर्ज कर 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 30 अगस्त 2025 को कोर्ट ने 6 आरोपियों में से 3 को दोषी और 3 को बरी कर दिया। बरी हुए आरोपी: लड्डन मियां (अजहरुद्दीन बेग), रिशु कुमार और राजेश कुमार।
CBI करेगी अपील
सीबीआई के वरीय विशेष लोक अभियोजक राकेश दूबे ने कहा कि “हम बरी हुए आरोपियों के खिलाफ अपील करेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।”
फैसले के बाद की कार्रवाई
दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद सीधे जेल भेज दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह फैसला पत्रकारिता की सुरक्षा और न्याय के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है।