
न्याय अब आसान! बिरौल में अब मुफ्त कानूनी सेवा आपके दरवाजे पर! जिला मुख्यालय जाने की झंझट खत्म। गरीब और असहाय को बड़ी राहत! बिरौल में शुरू हुई निःशुल्क विधिक सेवा समिति। अब गांव-गांव पहुंचेगा न्याय! बिरौल में गठित हुई अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति। बिना खर्च मिलेगी कानूनी मदद! बिरौल में शुरू हुई नई विधिक सेवा पहल। बिरौल में हर महीने होगी बैठक, मुफ्त कानूनी सेवा पहुंचेगी आम जनता तक@आरती शंकर, देशज टाइम्स बिरौल-दरभंगा।
बिरौल अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति गठित अब स्थानीय स्तर पर निःशुल्क विधिक सहायता
बिरौल (दरभंगा), देशज टाइम्स। अब निःशुल्क विधिक सेवा (Free Legal Aid) के लिए लोगों को जिला मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। स्थानीय व्यवहार न्यायालय बिरौल में ही अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति (Sub-Divisional Legal Services Committee) का गठन किया गया है। इस समिति के माध्यम से गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को तुरंत कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
समिति के पदाधिकारी और सदस्य
अध्यक्ष: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शिव कुमार। उपाध्यक्ष: अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) शशांक राज । सचिव: अनुमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (SDJM) प्रियांशु राज। वहीं, सदस्य बनें सहायक सरकारी अधिवक्ता लक्ष्मण यादव, अधिवक्ता उत्तम चौपाल, समाजसेवी नितीश कुमार राम।
गरीब और असहाय लोगों को न्याय
समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीजे शिव कुमार ने कहा कि गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क और त्वरित विधिक सेवा (Legal Aid) दी जाएगी।
विधिक जागरूकता (Legal Awareness), विधिक साक्षरता (Legal Literacy), लोक अदालत (Lok Adalat) जैसे कार्यक्रम अब और बेहतर तरीके से आयोजित होंगे।
हर महीने होगी बैठक
समिति के सचिव एसडीजेएम प्रियांशु राज ने बताया कि हर महीने बैठक आयोजित होगी। पैनल अधिवक्ताओं और पारा विधिक स्वयंसेवकों की मदद से NALSA (नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी) के “सबके लिए न्याय” (Justice for All) के लक्ष्य को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा।
स्थानीय स्तर पर बड़ा फायदा
इस समिति के गठन से ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी परामर्श (Free Legal Consultation) मिलेगा। छोटे-छोटे मामलों के लिए अब जिला मुख्यालय तक बार-बार नहीं जाना पड़ेगा। समाज के कमजोर वर्गों को न्याय पाने में बड़ी सुविधा होगी।