
60 साल बाद भी पद नहीं छोड़ा! अब डीईओ ने दिए सख्त आदेश – चंचला कुमारी को सौंपें प्रभार। पांच साल तक ‘ग़लत तरीके’ से पद पर रहे हेडमास्टर! अब बैंक निकासी पर रोक। सेवानिवृत्त होने के बाद भी बने रहे प्रधानाध्यापक! डीईओ ने किया बड़ा खुलासा। नियम विरुद्ध सेवा विस्तार का खेल! अब चंचला कुमारी को सौंपा गया स्कूल का प्रभार। डीईओ का बड़ा आदेश – हेडमास्टर का प्रभार तुरंत छीना जाए, बैंक को भी भेजा पत्र। एकतरफा आदेश की तैयारी! सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक पर गिरी गाज, नया प्रभार घोषित@दरभंगा,हनुमाननगर देशज टाइम्स।
दरभंगा में सेवा विस्तार आदेश निरस्त, सेवा निवृत्त हेडमास्टर को प्रभार सौंपने का आदेश
दरभंगा, हनुमाननगर देशज टाइम्स। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) ने हुकूमदेव नारायण यादव उच्च विद्यालय सोनकी के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक मो. जहरुद्दीन को आदेश जारी किया है कि वे आगामी दो दिनों के भीतर विद्यालय का संपूर्ण प्रभार वरीय शिक्षिका चंचला कुमारी को सौंप दें। आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यालय प्रभार हस्तांतरण की सूचना तत्काल जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
बैंक को निर्देश: हस्ताक्षर से निकासी पर रोक
डीईओ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि केनरा बैंक शाखा लक्ष्मीसागर को सूचित कर दिया गया है कि अब मो. जहरुद्दीन के हस्ताक्षर से किसी प्रकार की निकासी नहीं की जाएगी। इस कदम को विद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सेवा विस्तार आदेश कैसे हुआ निरस्त
डीईओ द्वारा जारी आदेश से पूर्व, ज्ञापांक संख्या 2911 दिनांक 18 अगस्त 2025 को मो. जहरुद्दीन को यह निर्देश दिया गया था कि उनका सेवा विस्तार आदेश नियम विरुद्ध है।
विद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा दिया गया सेवा विस्तार आदेश और उस पर 22 जनवरी 2022 को जिला शिक्षा पदाधिकारी की सहमति को जिला अपीलीय प्राधिकार दरभंगा ने असंवैधानिक मानते हुए निरस्त कर दिया। अपील संख्या 49/23 में सुनवाई के बाद, 20 मार्च 2025 को अपीलीय प्राधिकार ने यह निर्णय सुनाया।
शिक्षक देव नारायण यादव की अपील- सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद भी पद पर बने रहे, क्यों?
मो. जहरुद्दीन को 31 मार्च 2022 को 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होना था। इसके बावजूद उन्होंने पांच वर्षों तक सेवा में बने रहने के लिए सेवा विस्तार आदेश प्रबंधकारिणी समिति से प्राप्त कर लिया था। इस नियमविरुद्ध सेवा विस्तार के खिलाफ विद्यालय के ही एक शिक्षक देव नारायण यादव ने जिला अपीलीय प्राधिकार में मामला दर्ज कराया था।
अपील में शिक्षक की जीत, सेवा विस्तार रद
अपील पर सुनवाई करते हुए, अपीलीय प्राधिकार ने यह पाया कि सेवा विस्तार का आदेश नियमों और शिक्षा विभाग की अधिसूचनाओं के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार इसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। इस फैसले के बाद, डीईओ ने चंचला कुमारी को विद्यालय का वैधानिक प्रभार सौंपने का आदेश जारी किया।
डीईओ की चेतावनी: आदेश पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई-एकतरफा आदेश करेंगे पारित
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में आदेश का पालन नहीं किया गया तो एकतरफा आदेश पारित किया जाएगा। इसका अर्थ है कि विद्यालय प्रबंधन में किसी भी प्रकार की देरी या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नियम-विरुद्ध सेवा विस्तार पर रोक जरूरी
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से विद्यालय प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और नियम-विरुद्ध सेवा विस्तार की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। सरकारी विद्यालयों में सेवानिवृत्ति आयु के बाद सेवा विस्तार को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। ऐसे मामलों में न्यायिक और प्रशासनिक सख्ती आवश्यक है।
शिक्षकों और अभिभावकों ने कहा-शुक्रिया
विद्यालय के शिक्षकों और अभिभावकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस आदेश से विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी और छात्र-हित में निर्णय लिया जा सकेगा।