दरभंगा| जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव श्रीमती आरती कुमारी ने जानकारी दी कि 27 सितंबर 2025 को विश्व पर्यटक दिवस का आयोजन किया जाएगा।
विधिक सेवा प्राप्त करने का प्रावधान
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, विनियम 1998 एवं समय-समय पर संशोधित विनियम तथा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम की धारा 12 के तहत मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो बिहार का मूल निवासी हो तथा किसी दिवानी, फौजदारी, राजस्व या अन्य न्यायालय में लंबित मामलों का पक्षकार हो, या कोई वाद दायर करना चाहता हो, वह मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार है, यदि:
उसकी वार्षिक आय ₹1,50,000 से अधिक न हो।
वह व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो।
मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हो अथवा संविधान के अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट भिखारी हो।
वह महिला, बच्चा, मानसिक रूप से बीमार, किन्नर, वरीय नागरिक, एचआईवी संक्रमित, कैंसर पीड़ित, असंगठित क्षेत्र का श्रमिक, औद्योगिक कर्मकार या तेजाब हमले का पीड़ित हो।
वह व्यक्ति किसी प्रकार की अभिरक्षा में या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में हो।
मध्यस्थता की प्रक्रिया
मध्यस्थता विवादों के निपटारे की एक सरल एवं निष्पक्ष आधुनिक प्रक्रिया है। इसमें मध्यस्थ अधिकारी दबावमुक्त वातावरण में विभिन्न पक्षों के बीच विवादों का समाधान कराते हैं। यह पद्धति तेज, खर्च रहित एवं प्रभावी है।
नालसा द्वारा संचालित योजनाएं
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (NALSA), नई दिल्ली के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा द्वारा निम्न योजनाएं लागू हैं:
विभिन्न प्रखंडों में टेली-लॉ स्कीम
एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विशेष विधिक सेवाएँ
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएँ
गरीबी उन्मूलन योजनाओं का कार्यान्वयन
विधिक साक्षरता क्लब का संचालन
जिला स्तर पर सुविधाएं
व्यवहार न्यायालय, दरभंगा परिसर स्थित एडीआर-सह-मध्यस्थता केन्द्र से निम्न सेवाएँ संचालित हैं:
स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सेवाएँ जैसे टेलीफोन, बीमा, जल, डाक, तार आदि)
निरंतर लोक अदालत
विधिक सहायता केंद्र
प्रबंध कार्यालय
संपर्क सूत्र
कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, दरभंगा – 846001
दूरभाष : 06272-240113
ई-मेल : clsa_darbhanga@yahoo.com
टोल फ्री हेल्पलाइन : 15100
राष्ट्रीय लोक अदालत / विधिक सहायता संबंधित जानकारी हेतु ई-मेल : bslsalokadalat@gmail.com
अगली चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि – 13 दिसंबर 2025।