दरभंगा पुलिस की लापरवाही, शराब तस्करों को मिला न्यायिक फायदा। मब्बी थाना की बड़ी चूक, 356 लीटर विदेशी शराब के आरोपी जमानत पर हुए रिहा। काराधीन आरोपी की जमानत, पुलिस और थानाध्यक्ष पर शो-कॉज़ नोटिस। अदालत ने पुलिस की लापरवाही के कारण दो शराब तस्करों को जमानत दी।@दरभंगा कोर्ट रिपोर्टर देशज टाइम्स।
दरभंगा कोर्ट ने अनुसंधान अधूरी होने पर आरोपी शराब तस्करों को रिहा किया। मब्बी थानाकांड 85/25: पुलिस की गलती बनी आरोपियों के लिए अवसर। विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने उजागर की मब्बी पुलिस की बड़ी चूक। कोर्ट ने 356 लीटर शराब तस्करी मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा किया।@दरभंगा कोर्ट रिपोर्टर देशज टाइम्स।
थानाध्यक्ष और अनुसंधानक को 8 अक्टूबर तक स्पष्टीकरण देने का आदेश। पुलिस की लापरवाही से दो अभियुक्तों को मिली धारा 167(2) का लाभ।@दरभंगा कोर्ट रिपोर्टर देशज टाइम्स।
दरभंगा में शराब तस्करी के आरोप में पुलिस की लापरवाही, आरोपी जमानत पर रिहा
@दरभंगा कोर्ट रिपोर्टर देशज टाइम्स। शराब तस्करी के मामले में मब्बी थाना की पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसका सीधा कानूनी लाभ दो अभियुक्तों को मिला।
विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया कि मब्बी थानाकांड सं. 85/25 में पुलिस ने 27 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला के ग्राम छेरत निवासी सफीक खां और सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के बसहा निवासी गणेश कुमार को एक ट्रक से 356 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
नियमों के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ अनुसंधान पूरी कर 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र न्यायालय में समर्पित करना आवश्यक था। इसके बावजूद मब्बी थानाकांड के अनुसंधानक रविशंकर पांडेय ने आरोपपत्र समय पर पेश नहीं किया।
इस कारण विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने धारा 167(2) के तहत दोनों अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
साथ ही, मब्बी थानाध्यक्ष रौशन कुमार और अनुसंधानक रविशंकर पांडेय को 8 अक्टूबर तक न्यायालय में स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया गया है, कि क्यों उनके खिलाफ एसएसपी दरभंगा को कार्रवाई के लिए सूचित नहीं किया गया।
विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने कहा कि पुलिस की यह गंभीर लापरवाही सीधे तौर पर अभियुक्तों के पक्ष में गई और कानून की प्रक्रिया प्रभावित हुई।