दरभंगा | प्रधान सत्र न्यायाधीश शिवगोपाल मिश्रा की अदालत ने मंगलवार को नशे के कारोबार में पकड़े गए एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने यह आदेश एनडीपीएस एक्ट और उत्पाद अधिनियम के तहत दर्ज बहादुरपुर थाना कांड संख्या 320/25 में सुनवाई के बाद दिया।
खारिज की गई जमानत याचिका अभियुक्त अंगद कुमार महतो (पिता – राम प्रकाश महतो), निवासी हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, बहादुरपुर की थी, जो 3 जुलाई 2025 से न्यायिक हिरासत में है।
लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया — घर से बरामद हुआ था नशे का जखीरा
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अंगद महतो घर में नशे की दवा और शराब का अवैध भंडारण कर रहा है।
2 जुलाई को छापेमारी में पुलिस ने आरोपी के घर से बरामद किया:
3410 पीस कोडीन कफ सिरप
23,250 नशे की टैबलेट्स
1200 नशीली इंजेक्शन की शीशियाँ
12 बोतल जॉनी वॉकर शराब
बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
न्यायाधीश शिवगोपाल मिश्रा ने कहा
अभियुक्त ने पीटीएन संख्या 1509/25 के तहत नियमित जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद न्यायाधीश शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि नशे की दवाओं की बड़ी बरामदगी को देखते हुए जमानत का कोई औचित्य नहीं है, और याचिका को खारिज कर दिया।
अब आरोपी को जमानत के लिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा।
अन्य मामलों में भी अदालत का सख्त रुख
लोक अभियोजक झा ने बताया कि
नेहरा उपडाकघर में 35.72 लाख रुपये गबन के आरोपी अनुमोल मंडल की जमानत याचिका एडीजे आदिदेव की अदालत ने खारिज की।
आशा देवी हत्याकांड (फेकला थाना कांड संख्या 78/25) के आरोपी विजय पासवान की जमानत याचिका भी एडीजे शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने नामंजूर कर दी।