back to top
29 नवम्बर, 2025

बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र: पटना में धारा 163 लागू, प्रदर्शनों पर पूरी तरह रोक

spot_img
spot_img
- Advertisement - Advertisement

पटना न्यूज़: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब राजधानी पटना में राजनीतिक सरगर्मी तेज होने वाली है। आगामी सोमवार, 1 दिसंबर से विधानसभा का बहुप्रतीक्षित शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, और इसके साथ ही पूरे शहर पर सुरक्षा का एक अभेद्य घेरा डाल दिया गया है। क्या है प्रशासन की तैयारी और किन नियमों से बंधेगी पटना की हलचल, जानने के लिए पढ़ते रहिए…

- Advertisement - Advertisement

विधानसभा सत्र और सुरक्षा का घेरा

बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार, 1 दिसंबर से शुरू होकर शुक्रवार, 5 दिसंबर तक चलेगा। इस महत्वपूर्ण सत्र के दौरान राजधानी पटना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 प्रभावी रहेगी। इस धारा के लागू होने के साथ ही शहर में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक विरोध कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने सत्र के निर्बाध संचालन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कड़ा कदम उठाया है।

- Advertisement - Advertisement

अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश और उसकी वजह

पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन की प्रबल आशंका रहती है। इसी आशंका को देखते हुए, संभावित व्यवधानों को रोकने और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

- Advertisement -
यह भी पढ़ें:  सहकारिता विभाग में 1089 पदों पर जल्द होगी बहाली, युवाओं को मिलेगा नौकरी का अवसर

Update — Deshaj Times WhatsApp Channel: अब ब्रेकिंग न्यूज से लेकर बिहार की हर बड़ी खबर—अब तुरंत आपके WhatsApp पर, क्लिक करें

Update — Deshaj Times WhatsApp Channel: अब ब्रेकिंग न्यूज से लेकर बिहार की हर बड़ी खबर—अब तुरंत आपके WhatsApp पर, क्लिक करें


 

इन गतिविधियों पर रहेगी सख्त पाबंदी

धारा 163 के तहत, प्रशासन ने कई गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है, जिनमें शामिल हैं:

  • पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का गैरकानूनी रूप से एकत्र होना।
  • जुलूस निकालना, घेराव करना या धरना-प्रदर्शन करना।
  • किसी भी प्रकार की आक्रामक गतिविधि में शामिल होना।
  • आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री, फरसा, गड़ासा, भाला, छुरा जैसे हथियारों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर घूमना। इन सभी कृत्यों को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
यह भी पढ़ें:  बिहार में महागठबंधन पर सवाल: RJD ने कांग्रेस पर फोड़ा हार का ठीकरा, भविष्य पर सस्पेंस

लाउडस्पीकर और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था

जिला प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित रहेगा। यह आदेश 1 दिसंबर से प्रभावी होगा और 5 दिसंबर तक लागू रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए, विधानसभा परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही, संबंधित मार्गों पर विशेष ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था भी लागू की जाएगी ताकि आवागमन में कोई बाधा न हो और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि यह निर्णय विधानसभा की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

बिहार में माफिया राज पर सबसे बड़ा प्रहार! 400 अपराधियों की लिस्ट तैयार, 1200 और निशाने पर

पटना न्यूज़: बिहार में संगठित अपराध और माफिया राज के दिन अब लदने वाले...

पटना वालों की बल्ले-बल्ले! पुराने होल्डिंग टैक्स पर अब न ब्याज लगेगा, न पेनाल्टी, नगर निगम का बड़ा फैसला

पटना न्यूज़. सालों से जिनका होल्डिंग टैक्स बकाया था और ब्याज-जुर्माने का मीटर लगातार...

बिहार में माफियाराज पर बड़ा प्रहार: सरकार की टेढ़ी नज़र, अगला नंबर किसका?

पटना न्यूज़: बिहार में इन दिनों माफियाओं की नींद हराम हो गई है. राज्य...

जमुई में बालू लदे ट्रक ने ली महिला की जान, आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक को बनाया बंधक

जमुई न्यूज़: बिहार के जमुई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई...
error: कॉपी नहीं, शेयर करें