मधुबनी: आज जिले की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी पाए गए एक व्यक्ति को तीन साल कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला उप संभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) सचिन कुमार की अदालत में सोमवार को सुनाया गया।
न्यायालय में हुई सुनवाई
सूत्रों के अनुसार, यह मामला शस्त्र अधिनियम से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई सोमवार को एसडीजेएम सचिन कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।
सजा का ऐलान
अदालत ने दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला कानून के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का एक स्पष्ट संदेश देता है।








