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मार्च, 15, 2026
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Darbhanga Court News: हत्या के प्रयास, दहेज प्रताड़ना और धोखाधड़ी मामलों में जमानत याचिकाएं खारिज, आरोपियों को कोर्ट में सरेंडर का आदेश

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Darbhanga Court News: न्याय की चौखट पर उम्मीद की किरण अक्सर कड़े इम्तिहान से होकर गुजरती है, और जब कानून की तलवार चलती है, तो हर दावे की परतें खुल जाती हैं। दरभंगा। सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण मामलों में कड़े फैसले सुनाते हुए अपराधियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

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जानलेवा हमला मामले में दरभंगा कोर्ट न्यूज़: जमानत याचिका निरस्त

बहादुरपुर थानाकांड संख्या 473/25 में सहोदर भाई पर जानलेवा हमला करने के आरोप में जेल में बंद विद्यानंद मिश्रा की नियमित जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दी है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कोई राहत नहीं दी। यह फैसला दर्शाता है कि गंभीर अपराधों में न्यायपालिका कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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इसके अतिरिक्त, सत्र न्यायाधीश मिश्रा की अदालत ने सदर थानाकांड संख्या 401/24 में दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोपी शंकर सहनी (निवासी मुरिया, भालपट्टी थाना) की अग्रिम जमानत आवेदन को भी निष्पादित करते हुए उसे तत्काल न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। वहीं, न्यायालय ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी स्थानीय आर.एस.टैंक निवासी आनंद भाष्कर के अग्रिम जमानत आवेदन को भी खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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दहेज और धोखाधड़ी के मामलों में भी सख्ती

आनंद भाष्कर को भी तुरंत न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में, मुजफ्फरपुर जिला के डेलूआ वाजिदपुर निवासी मो. फिरोज और मो. अनवर, जिन पर विदेश भेजने के नाम पर 1,78,000/- रुपये की ठगी का आरोप है, उनके भी अग्रिम जमानत आवेदन कोर्ट ने निष्पादित कर दिए। इन दोनों आरोपियों को भी न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया है। यह दिखाता है कि धोखाधड़ी जैसे मामलों में भी कानून अपना शिकंजा कस रहा है, और आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इन सभी आरोपियों के पास अब जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने का विकल्प शेष है। कोर्ट के इन फैसलों से यह स्पष्ट है कि न्यायपालिका आपराधिक मामलों में कठोर रुख अपना रही है और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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