Benipur Jail News: न्याय की चौखट तक पहुंचने के मार्ग में कोई बंदी अनसुना न रह जाए, इसी संकल्प के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने उपकारा में दस्तक दी है।
बंदियों के अधिकारों पर Benipur Jail News: सचिव ने लिया जायजा
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने बेनीपुर स्थित उपकारा का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। उन्होंने काराधीन बंदियों के रहन-सहन, खानपान और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पटना उच्च न्यायालय और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप बंदियों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं का उन्होंने विस्तृत ब्यौरा प्राप्त किया।
सचिव आरती कुमारी ने बंदियों से सीधे संवाद किया और उन्हें निःशुल्क विधिक सेवाओं के तहत उपलब्ध कराए जा रहे अधिवक्ताओं की सेवाओं के बारे में बताया। उन्होंने बंदियों को सलाह दी कि वे अपने मुकदमों की सुनवाई की तारीखों और उनसे जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियों के लिए अपने अधिवक्ताओं से नियमित संपर्क बनाए रखें। साथ ही, मुलाकात के लिए आने वाले परिजनों के माध्यम से भी जानकारी लेने का आग्रह किया। इस दौरान बंदियों को कानूनी सहायता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
लीगल ऐड क्लिनिक और फ्रंट ऑफिस का भी निरीक्षण
सचिव कुमारी ने जेल परिसर में स्थापित लीगल ऐड क्लिनिक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने वहां प्रतिनियुक्त जेल विजिटिंग अधिवक्ता मो. हैदर अली और पीएलवी अमोल कुमार झा को स्पष्ट निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बंदी बंदियों को कानूनी सहायता से वंचित न हो। यदि कोई बंदी अधिवक्ता सेवा से वंचित है, तो उसे तत्काल लीगल ऐड के तहत पैनल अधिवक्ता की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाए। इस निरीक्षण ने स्थानीय Benipur Jail News को एक नई दिशा दी है, जिससे पारदर्शिता की उम्मीद बढ़ गई है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। मौके पर पैनल अधिवक्ता मो. हैदर अली, अमोल कुमार झा, काराधीक्षक वीरेंद्र कुमार राय, प्रभारी उपाधीक्षक अमितेश कुमार, सहायक कुमार गौरव, राजीव राम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। उपकारा में कुल 243 बंदी मौजूद थे, जिनमें 14 महिलाएं भी शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, सचिव आरती कुमारी ने न्यायालय परिसर स्थित फ्रंट ऑफिस का भी निरीक्षण किया और वहां भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।






