R Madhavan News: बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर आर माधवन अब अपनी पहचान और सम्मान के लिए कानून का सहारा ले चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है, जो इंटरनेट पर सेलेब्रिटीज के गलत इस्तेमाल पर लगाम लगाएगा।
R Madhavan को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब कोई नहीं कर पाएगा उनकी तस्वीर और आवाज़ का गलत इस्तेमाल!
मशहूर अभिनेता आर. माधवन के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। अब माधवन के नाम, तस्वीर, आवाज और उनकी पहचान से जुड़ी किसी भी चीज़ का व्यावसायिक दुरुपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अभिनेता की शक्ल-सूरत या किसी भी फोटो का इस्तेमाल करके कोई भी कमर्शियल सामान बेचा नहीं जा सकता। इसके अलावा, सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद अश्लील, डीपफेक और AI से बनाए गए फर्जी कंटेंट को तुरंत हटाने का भी निर्देश दिया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
दरअसल, अभिनेता आर. माधवन ने खुद दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। उनकी ओर से सीनियर एडवोकेट स्वाति सुकुमार ने कोर्ट को बताया कि कई लोग गलत इरादों से आर. माधवन की तस्वीरों और पहचान का इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो, ट्रेलर और अश्लील सामग्री बना रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट आने से पहले अभिनेता ने ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी संपर्क किया था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
R Madhavan के अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का अहम फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में साफ कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री हटवानी है, तो उसे सबसे पहले संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से संपर्क करना होगा। अगर वहां से संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तभी अदालत का रुख किया जा सकता है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अपने आदेश में कहा कि लिस्ट में शामिल कुछ पक्षकारों के खिलाफ मर्चेंडाइज की बिक्री पर रोक लगाई जाती है और कुछ मामलों में अश्लीलता के आधार पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो मशहूर हस्तियों की पहचान का गलत इस्तेमाल करके फर्जी डीपफेक सामग्री बनाते हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
यह फैसला सिर्फ आर. माधवन के लिए ही नहीं, बल्कि मनोरंजन जगत से जुड़े तमाम सितारों के लिए एक बड़ी जीत है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों और डीपफेक कंटेंट पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मनोरंजन जगत की चटपटी खबरों के लिए यहां क्लिक करें: मनोरंजन जगत की चटपटी खबरों के लिए यहां क्लिक करें
सेलेब्रिटी पर्सनैलिटी राइट्स: पहले भी कई सितारों को मिली है कानूनी सुरक्षा
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे पहले भी कई मशहूर हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अहम आदेश दिए हैं। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण, भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर, बॉलीवुड के ‘दबंग’ सलमान खान और साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर जैसे बड़े नामों ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया है। इसके अलावा, श्री श्री रवि शंकर, नागार्जुन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी जैसे दिग्गजों के व्यक्तित्व अधिकारों की भी कोर्ट पहले ही रक्षा कर चुका है। यह दर्शाता है कि भारतीय न्यायपालिका सेलेब्रिटीज़ के अधिकारों को लेकर कितनी गंभीर है और ऑनलाइन दुनिया में बढ़ते फ्रॉड और खतरों के बीच यह फैसले मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।



