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मुख्य बातें
जावेद अख्तर के खिलाफ बेगूसराय न्यायालय में मुकदमा
हिंदुस्तान को जाति व संप्रदाय के नाम पर बांटने का आरोप
स्वीकार्यता के बिंदु पर हुई सुनवाई
25 मार्च को होगी अगली सुनवाई
जावेद अख्तर के खिलाफ बेगूसराय न्यायालय में मुकदमा
हिंदुस्तान को जाति व संप्रदाय के नाम पर बांटने का आरोप
स्वीकार्यता के बिंदु पर हुई सुनवाई
25 मार्च को होगी अगली सुनवाई
बेगूसराय, देशज न्यूज। दिल्ली में हिंसा पर आपत्तिजनक बयान देने को लेकर बेगूसराय की अदालत में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ हिंदुस्तान को जाति-संप्रदाय के नाम पर बांटने का आरोप लगाते हुए परिवाद पत्र दायर किया गया है।
अधिवक्ता अमित कुमार ने सीजेएम ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में यह मुकदमा किया। परिवाद की स्वीकार्यता के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 25 मार्च को की जाएगी। परिवाद पत्र में जावेद अख्तर पर समाजिक सौहार्द बिगाड़ने व राष्ट्रद्रोह को लेकर धारा 124 ए, 153 ए और 153 बी में आरोपित किया गया है।
परिवादी ने कहा है, जावेद अख्तर ने एक साक्षात्कार में कहा है,’दिल्ली में कई लोग मारे गए। घर फूंके गए। दुकानेंं लूटी गईं, लेकिन पुलिस सिर्फ एक घर को सील कर मालिक को ढूंढ रही है। संयोग से उसका नाम ताहिर है। दिल्ली पुलिस को सलाम। परिवादी का कहना है, दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर जावेद अख्तर का बयान पढ़ने से स्पष्ट होता है, वह हिंदुस्तान को जाति-संप्रदाय के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं।
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