Aadhar Pan Link: अगर आपके पास भी पैन कार्ड है और आपने अभी तक इसे आधार से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए एक अंतिम चेतावनी की तरह है। आयकर विभाग ने सभी पैन धारकों को 31 दिसंबर, 2025 तक इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद निष्क्रिय पैन कार्ड धारकों को भारी वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय सुरक्षा और सरकारी लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य कदम है।
Aadhar Pan Link: पैन-आधार लिंक नहीं तो 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा आपका पैन, जानें अंतिम मौका और जुर्माना
आयकर विभाग ने एक बार फिर सभी पैन कार्ड धारकों को सचेत किया है कि वे अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से तत्काल लिंक करा लें। यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए अब आपके पास केवल 31 दिसंबर, 2025 तक का समय है। इस समय सीमा को चूकने का मतलब होगा 1 जनवरी, 2026 से आपके पैन कार्ड का निष्क्रिय हो जाना, जिससे कई महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन रुक सकते हैं और आपको अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
Aadhar Pan Link की अंतिम तिथि और संबंधित शुल्क
यदि आप उन करदाताओं में से हैं जिन्होंने अभी तक इस अनिवार्य कार्य को पूरा नहीं किया है, तो आपको पैन और आधार को लिंक करते समय 1000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। यह शुल्क उन सभी के लिए लागू होगा जिन्होंने 31 दिसंबर, 2025 तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण राहत भी है: 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आधार कार्ड के माध्यम से पैन बनवाने वाले व्यक्तियों को यह 1000 रुपये का विलंब शुल्क नहीं देना होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। वे 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को आधार से मुफ्त में लिंक कर सकते हैं। समय पर आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराने से आपका टीडीएस/टीसीएस (TDS/TCS) अधिक कटेगा, जो सीधे आपकी आय को प्रभावित करेगा।
पैन-आधार लिंक न होने की स्थिति में सिर्फ अतिरिक्त टीडीएस/टीसीएस कटौती ही एकमात्र चिंता का विषय नहीं है। निष्क्रिय पैन कार्ड के कारण आपको बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करने, 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन करने, संपत्ति खरीदने या बेचने और यहां तक कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने जैसी कई अन्य वित्तीय परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यह आपकी वित्तीय गतिविधियों पर एक बड़ा ब्रेक लगा सकता है, जिससे दैनिक जीवन में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।
आसान स्टेप्स में पैन को आधार से लिंक करें
अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गया है। आयकर विभाग ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया है ताकि करदाता बिना किसी परेशानी के इसे पूरा कर सकें। आपको बस कुछ आसान चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले, आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: www.incometax.gov.in/iec/foportal/।
- पोर्टल के होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में ‘लिंक आधार ऑप्शन’ पर क्लिक करें।
- अब अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और ‘वैलिडेट’ पर क्लिक करें।
- यदि आपका आधार कार्ड पहले से ही पैन से लिंक है, तो आपकी स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा कि पैन पहले से ही आधार से लिंक है।
- यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो आपको एनएसडीएल (NSDL) पोर्टल पर 1000 रुपये का चालान जमा करना होगा। यह पेमेंट जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा सत्यापित की जाएगी। आपके पैन और आधार की पुष्टि के बाद आपको एक पॉप-अप नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें लिखा होगा ‘आपकी पेमेंट डिटेल्स वेरिफाई हो गई है’। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
- सभी आवश्यक विवरण डालने के बाद, आपको ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 6-अंकों का ओटीपी (OTP) प्राप्त होगा, उसे दर्ज करें।
- अंत में, आधार-पैन लिंक के लिए अपना अनुरोध सबमिट करें।
- पैन कार्ड को आधार से लिंक होने में 4 से 5 कार्य दिवस का समय लग सकता है। रियल-टाइम बिजनेस – टेक्नोलॉजी खबरों के लिए यहां क्लिक करें
समय रहते इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करना न केवल आपको जुर्माने से बचाएगा, बल्कि आपकी वित्तीय सुरक्षा और सुचारु लेनदेन को भी सुनिश्चित करेगा। देश की वित्तीय प्रणाली में सक्रिय भागीदार बने रहने के लिए इस डेडलाइन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।



