Bihar Private Vehicle Commercial Use: सड़क पर दौड़ने वाली हर गाड़ी की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन जब निजी पहचान को व्यावसायिक चोला पहनाया जाए, तो नियमों का पहिया अपनी गति पकड़ ही लेता है। बिहार में अब निजी वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सरकार ने कमर कस ली है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने इस गंभीर मुद्दे पर सख्ती दिखाते हुए एजेंसियों और वाहन मालिकों के खिलाफ कड़े कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
सरकार का यह कदम राजस्व नुकसान को रोकने और यातायात नियमों की अवहेलना पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जानकारी के अनुसार, कई निजी वाहन बिना वैध परमिट और फिटनेस के व्यावसायिक कार्यों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, जिससे राज्य के खजाने को बड़ा चूना लग रहा है। यह न सिर्फ कानूनी तौर पर गलत है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है।
Bihar Private Vehicle Commercial Use: क्यों सरकार हुई सख्त?
परिवहन विभाग लंबे समय से इस अनियमितता को देख रहा था। निजी वाहनों का टैक्सी, कैब या माल ढुलाई में इस्तेमाल करना नियमों का सीधा उल्लंघन है। मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फिटनेस और परमिट नियमों के उल्लंघन पर तुरंत जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इस कड़ी में, Vehicle Fitness Rules Bihar की अनदेखी करने वालों पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग ने सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाएं और ऐसे वाहनों को चिह्नित करें।
यह भी देखने में आया है कि कई बार ऐसी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा क्लेम में भी परेशानी पैदा करती हैं, क्योंकि वे अपने वास्तविक उद्देश्य से हटकर उपयोग की जा रही होती हैं। सरकार चाहती है कि हर वाहन नियमानुसार चले, ताकि सड़क सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था दोनों बनी रहे। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/
क्या होंगी कार्रवाई?
परिवहन मंत्री के निर्देशानुसार, अब ऐसे मामलों में न केवल वाहन मालिकों पर, बल्कि ऐसी एजेंसियों पर भी कार्रवाई होगी जो इन निजी वाहनों को व्यावसायिक उपयोग में लेती हैं। यह एक बड़ा कदम है जिससे उम्मीद की जा रही है कि नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और राजस्व रिसाव बंद होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
जांच के दौरान, यदि कोई निजी वाहन व्यावसायिक उपयोग में पाया जाता है, तो उस पर निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा और उसका परमिट जब्त किया जा सकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश
परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारियों और प्रवर्तन अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्हें नियमित रूप से जांच अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कार्रवाई करने को कहा गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी वाहन वैध परमिट और अपडेटेड फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ ही सड़क पर चलें। यह नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

