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Motihari News: सरकारी बाबुओं को संपत्ति का ब्योरा देना होगा अनिवार्य

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Motihari News: सरकारी तंत्र में पारदर्शिता का तकाजा कुछ ऐसा कि अब हर अधिकारी-कर्मचारी को अपनी आर्थिक कुंडली सार्वजनिक करनी होगी, वरना वेतन पर तलवार लटक जाएगी।

मोतिहारी न्यूज: सरकारी बाबुओं की संपत्ति का ब्योरा देना होगा अनिवार्य, डीएम का सख्त आदेश

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Motihari News: मोतिहारी जिले में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्देश के तहत 9 जनवरी तक सभी को अपनी संपत्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी देनी होगी। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने इस संबंध में कड़े आदेश जारी किए हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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मोतिहारी न्यूज: संपत्ति का हिसाब-किताब 9 जनवरी तक अनिवार्य

डीएम सौरभ जोरवाल ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहता है, तो उसके वेतन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यह कदम सरकारी कामकाज में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। संपत्ति घोषणा का यह नियम सभी स्तर के सरकारी सेवकों पर लागू होगा।

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पारदर्शिता पर जोर: क्यों जरूरी है संपत्ति का ब्योरा?

सरकारी महकमों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला बेहद अहम है। सरकार की मंशा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का नियमित मूल्यांकन हो, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर समय रहते लगाम कसी जा सके। इस तरह की पहल से न केवल जनता का भरोसा बढ़ता है, बल्कि जवाबदेही भी तय होती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस संपत्ति घोषणा से सरकारी तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। अधिकारियों को अपनी आय के स्रोतों और अर्जित संपत्ति के बीच सामंजस्य दिखाना होगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

यह आदेश उन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की कोशिश करते हैं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारी 9 जनवरी तक अनिवार्य रूप से अपनी संपत्ति का विवरण जमा करा दें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। ऐसा न करने पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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