Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26) के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने या बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इसके बाद करदाता अपनी तरफ से जमा किए गए रिटर्न में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अर्जित आय के लिए दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न में आपसे कोई गलती हो गई है, तो उसे सुधारने का यह अंतिम अवसर है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिछले कुछ हफ्तों से करदाताओं को ईमेल और मैसेज भेजकर उन्हें अपने फाइल किए गए रिटर्न की समीक्षा करने और किसी भी गलती को सुधारने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गलतियां ठीक न होने तक आपका रिफंड अटक सकता है। आज की डेडलाइन समाप्त होने के बाद, करदाताओं के पास स्वेच्छा से सुधार करने का विकल्प खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आज के बाद आप अपनी मर्जी से कोई कटौती या छूट क्लेम नहीं कर पाएंगे। यदि आपके फाइल किए गए रिटर्न में विभाग को कोई गड़बड़ी मिलती है, तो सीधा नोटिस भेजा जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
इनकम टैक्स रिटर्न में संशोधन क्यों है ज़रूरी?
अक्सर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जैसे गलत डिडक्शन क्लेम करना या किसी आय को शामिल न कर पाना। ऐसे में, बिलेटेड रिटर्न समय सीमा के बाद भी गलतियों को सुधारने का एक महत्वपूर्ण साधन है। रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न करदाताओं को मूल रिटर्न में की गई त्रुटियों या कमियों को ठीक करने की अनुमति देता है।
सीए (डॉ.) सुरेश सुराना बताते हैं कि, “यदि सबमिशन के बाद कोई गलती या कमी पाई जाती है, तो एक करदाता अपना इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकता है। इसकी अनुमति इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139(5) के तहत दी गई है।” वह आगे कहते हैं कि एक रिवाइज्ड रिटर्न मूल रिटर्न की जगह ले लेता है और उस मूल्यांकन वर्ष के लिए वैध रिटर्न बन जाता है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती, बशर्ते इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा किया जाए। हालांकि, सुराना यह भी कहते हैं कि अगर इस संशोधन से कर देनदारी बढ़ती है, तो करदाता को लागू ब्याज के साथ अतिरिक्त टैक्स देना होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
अंतिम दिन की अहमियत
आज की समय सीमा उन सभी करदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है लेकिन उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए भी अंतिम मौका है जिन्होंने अभी तक अपना बिलेटेड रिटर्न दाखिल नहीं किया है। यदि आप इस समय सीमा को चूक जाते हैं, तो आपको आयकर विभाग से जांच और नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, अपनी टैक्स स्थिति की समीक्षा करना और आज ही सभी आवश्यक सुधार करना बुद्धिमानी है। रियल-टाइम बिजनेस – टेक्नोलॉजी खबरों के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/business/। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।




