PAN-Aadhaar Linking: आज रात 12 बजे के बाद लाखों पैन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी वित्तीय चुनौती खड़ी होने वाली है। यदि आपने अभी तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपको तत्काल कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इस कदम का सीधा असर आपके वित्तीय लेनदेन और आयकर संबंधी कार्यों पर पड़ेगा।
PAN-Aadhaar Linking से चूके तो होगी बड़ी मुश्किल, 1 जनवरी से बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड
भारत में करोड़ों करदाताओं के लिए यह आखिरी मौका है जब वे अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करा सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कई बार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई, लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। 31 दिसंबर को आधी रात के बाद जिन पैन कार्डों को आधार से नहीं जोड़ा गया है, वे निष्क्रिय हो जाएंगे। निष्क्रिय पैन का मतलब है कि आप कई महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पाएंगे, जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
PAN-Aadhaar Linking: निष्क्रिय होने से पहले ऐसे करें ऑनलाइन लिंक
अगर आप अभी तक यह काम नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास अब भी कुछ ही घंटे का समय है। पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सरल है। आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर इसे पूरा करना होगा।
* **स्टेप 1:** सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं।
* **स्टेप 2:** होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करें।
* **स्टेप 3:** नए पेज पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपना नाम भरें।
* **स्टेप 4:** यदि आधार कार्ड पर केवल जन्म का वर्ष लिखा है, तो ‘आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड’ विकल्प चुनें।
* **स्टेप 5:** कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
* **स्टेप 6:** सत्यापन के बाद, आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।
निष्क्रिय पैन से होने वाली समस्याओं में बैंक खाते खोलना, म्युचुअल फंड में निवेश, शेयर बाजार में ट्रेडिंग, और 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन शामिल हैं। इसके साथ ही, आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे और टीडीएस (TDS) उच्च दर पर काटा जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस की जांच करें
यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आपका पैन और आधार पहले से लिंक हैं या नहीं। आप इसे कुछ सरल चरणों में जांच सकते हैं:
* **स्टेप 1:** आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
* **स्टेप 2:** ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में ‘लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें।
* **स्टेप 3:** अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
* **स्टेप 4:** ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करें।
* **स्टेप 5:** स्क्रीन पर आपको लिंकिंग का वर्तमान स्टेटस दिखाई देगा।
यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो उसे फिर से सक्रिय कराने के लिए आपको 1,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा और फिर से लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया भी ऑनलाइन ही की जा सकती है। रियल-टाइम बिजनेस – टेक्नोलॉजी खबरों के लिए यहां क्लिक करें https://deshajtimes.com/news/business/। यह सुनिश्चित करें कि आप वित्तीय दंड और असुविधा से बचने के लिए तुरंत इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करें। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।





