
Darbhanga Crime News: न्याय की दहलीज पर मुजरिमों के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरभंगा में अदालत ने तीन अलग-अलग गंभीर मामलों में आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिससे उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने एक महत्वपूर्ण अदालती फैसला सुनाते हुए गैस कटर से एटीएम काटकर 3 लाख 67 हजार 600 रुपये चोरी करने के आरोपी इन्दल सहनी की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। यह मामला नगर थाना कांड संख्या 48/18 से संबंधित है और आरोपी मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा थाना क्षेत्र के सनाठी गांव का निवासी है। इस फैसले के साथ ही, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इन्दल सहनी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।
दरभंगा क्राइम न्यूज़: नाबालिग के अपहरण और जानलेवा हमला मामले में भी निराशा
इसी अदालत ने शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोप में अनपट्टी गांव के मोहम्मद मुस्तकीम की नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी। यह मामला एपीएम थाना कांड संख्या 75/25 के तहत दर्ज किया गया था। मोहम्मद मुस्तकीम को भी अदालत से कोई राहत नहीं मिली है, जिससे उसके लिए कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत से भी एक आरोपी को मायूसी हाथ लगी है। प्राणलेवा हमला के आरोप में दर्ज सदर थाना कांड संख्या 263/25 के आरोपी सकलदीप यादव, जो वधवा गांव का रहने वाला है, की जमानत याचिका को भी न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। यह एक गंभीर मामला है जहां आरोपी पर जान लेने की कोशिश का इल्जाम है।
हाईकोर्ट का विकल्प बाकी
जिला न्यायालय से जमानत की उम्मीद खत्म होने के बाद, उपरोक्त तीनों आरोपियों के पास अब पटना हाईकोर्ट में अपनी अर्जी लगाने का विकल्प बाकी है। इन सभी को अपनी स्वतंत्रता के लिए अब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/ अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट है कि गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों को आसानी से राहत नहीं मिलेगी।

