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मार्च, 13, 2026
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School New Timings: कड़ाके की ठंड का कहर! दरभंगा में बदला स्कूलों का समय, जानिए अब कितने बजे से लगेंगी क्लासें

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School New Timings: सर्दी का सितम ऐसा कि हड्डियां तक कांप जाएं, पारा लुढ़ककर गोते लगा रहा है। जिले में शीतलहर के प्रचंड प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सेहत को लेकर एक अहम फैसला लिया है। दरभंगा के जिला दंडाधिकारी के आदेश पर सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ कोचिंग संस्थानों के संचालन के समय में भी बदलाव कर दिया गया है।

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School New Timings: जिलाधिकारी ने जारी किया नया आदेश

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, 13 जनवरी 2026 से जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय (प्री-स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र सहित) और कोचिंग संस्थान अब सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच ही संचालित किए जाएंगे। इस निर्धारित समय-सीमा से पहले या बाद में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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यह निर्णय जिले में लगातार गिरते तापमान और बढ़ती ठंड को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि अत्यधिक ठंड बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, विशेषकर सुबह के समय जब ठंड अपने चरम पर होती है।

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यह भी पढ़ें:  Water Resources Department की योजनाओं में देरी पर भड़के कमिश्नर, DARBHANGA - MADHUBANI अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी, कहा- समय पर पूरा हो काम

सुबह की ठंड से बच्चों को मिलेगी राहत

प्रशासन का यह कदम छोटे बच्चों को सुबह की कड़ाके की ठंड से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्यों और कोचिंग संस्थान के संचालकों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्हें अपने-अपने संस्थानों में शैक्षणिक कार्यक्रमों को नए समय के अनुसार पुनर्निर्धारित करने के लिए कहा गया है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

बोर्ड परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा यह नियम

हालांकि, इस आदेश के प्रभाव से पूर्व-निर्धारित प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं को मुक्त रखा गया है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियां अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित होती रहेंगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों की परीक्षा की तैयारियों में कोई बाधा न आए। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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