back to top
⮜ शहर चुनें
फ़रवरी, 17, 2026
spot_img

रांची के सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट,बीड़ी,खैनी,गुटखा,जर्दा समेत अन्य तंबाकू पदार्थों पर बैन

spot_img
- Advertisement - Advertisement
रांची, देशज न्यूज। रांची जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और थाना परिसर में किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राय महिमापत रे ने इस संबंध में आदेश जारी करते इन स्थानों में तंबाकू पदार्थ जैसे सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला और जर्दा इत्यादि का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियम अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश में कहा गया है कि तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृत्ति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियां जैसे कोरोना, इंसेफेलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की आशंका प्रबल रहती है। जिले में कोरोनावायरस के संभावित संक्रमण को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा-2003 की धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है।प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर 200 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
- Advertisement -

जरूर पढ़ें

धुरंधर 2 के सेट पर लापरवाही का तांडव: क्या वर्कर्स की जान की कीमत कुछ भी नहीं?

Dhurandhar 2 News: मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर बड़ा...

Madhubani News: खेल-खेल में कार में हुए कैद, 10 घंटे तक अटकी रहीं 2 मासूमों की सांसें, फिर पुलिस ने रचा इतिहास

Madhubani News: जब उम्मीद की डोर टूटने लगती है और सांसे थमने लगती हैं,...
error: कॉपी नहीं, शेयर करें