

POSCO Act: न्याय की तलवार जब चलती है, तो गुनाहगार की हर चाल धरी रह जाती है। मधुबनी न्यायालय ने बाल यौन शोषण के एक संगीन मामले में ऐसा ही कठोर फैसला सुनाया है, जो ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है।
POSCO Act: पीड़िता को मिला न्याय, अपराधी को कठोर दंड
मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर थाना क्षेत्र में घटित बाल यौन शोषण के एक गंभीर मामले में, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VII, मधुबनी की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी सुनील मुखिया को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा और 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय न्यायपालिका की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहाँ बच्चों के अधिकारों का हनन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह फैसला समाज में बाल संरक्षण के प्रति जागरूकता और न्याय के प्रति विश्वास को और मजबूत करेगा।
आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह मामला मधेपुर थाना क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का गहन अध्ययन किया। अदालत ने पाया कि आरोपी सुनील मुखिया ने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन किया था, जिसके बाद यह कठोर सज़ा सुनाई गई।
यह फैसला ऐसे संवेदनशील मामलों में त्वरित और न्यायपूर्ण कार्यवाही की आवश्यकता पर बल देता है। न्याय के इस निर्णय से न केवल पीड़िता को इंसाफ मिला है, बल्कि यह भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक निवारक के रूप में भी कार्य करेगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
बाल यौन शोषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश
न्यायालय का यह निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि देश की न्याय प्रणाली बाल यौन शोषण जैसे जघन्य अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। अर्थदंड की राशि, यदि वसूल होती है, तो उसे पीड़िता के पुनर्वास और सहायता में उपयोग किया जाएगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस तरह के फैसलों से समाज में अपराधियों के बीच एक भय का माहौल पैदा होता है और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आने की उम्मीद जगती है।
न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि बाल संरक्षण से जुड़े कानून सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें सख्ती से लागू किया जा रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह घटना और उस पर आया यह फैसला समाज को यह संदेश देता है कि बच्चों की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और कानून इसे सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है।


