

Bihar Board Inter Exam को लेकर मधुबनी प्रशासन की चाक-चौबंद तैयारी
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने संयुक्त आदेश जारी कर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। जिले में 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक दो पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए कुल 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 53,217 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य एक पारदर्शी और कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन करना है।
सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए भारी संख्या में बलों की तैनाती की गई है। इसमें 75 स्टैटिक दंडाधिकारी, 25 गश्ती दंडाधिकारी, 11 जोनल दंडाधिकारी, 10 सुपर जोनल दंडाधिकारी और 09 उड़नदस्ता दलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो परीक्षा की हर गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखेंगे। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
आधा घंटा पहले बंद हो जाएंगे परीक्षा केंद्र के गेट
परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए समय को लेकर विशेष सख्ती बरती गई है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी, लेकिन परीक्षार्थियों को सुबह 9:00 बजे तक ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह, द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:00 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए प्रवेश का अंतिम समय 1:30 बजे निर्धारित किया गया है। निर्धारित समय के बाद आने वाले किसी भी छात्र को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले कड़ी तलाशी (बॉडी फ्रिस्किंग) से गुजरना होगा।
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, या ब्लूटूथ डिवाइस ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि किसी छात्र के पास ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है, तो न केवल छात्र पर कार्रवाई होगी, बल्कि संबंधित वीक्षक की जवाबदेही भी तय की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो होगी सीधी कार्रवाई
परीक्षा के दौरान अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए जिला साइबर सेल को 24 घंटे सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक, गलत या अफवाह फैलाने वाली खबर पोस्ट करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। परीक्षा अवधि के दौरान केंद्रों के आसपास स्थित फोटोस्टेट, चाय-पान और किताब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि एक सफल कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हो सके। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।


