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फ़रवरी, 10, 2026
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Bokaro News: Municipal Election से पहले बोकारो प्रशासन का बड़ा एक्शन, इस तारीख तक जमा करने होंगे सभी लाइसेंसी हथियार, वरना होगी सख्त कार्रवाई

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Municipal Election: लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत रंग जब चुनावी स्याही बनकर उंगलियों पर चढ़ता है, तो माहौल में शांति की को लेकर सबसे अहम हो जाती है। इसी शांति को बनाए रखने के लिए बोकारो प्रशासन ने कमर कस ली है। आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है, जिसका असर जिले के हर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी पर पड़ेगा।

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Municipal Election को लेकर प्रशासन सख्त, जारी हुआ ये अहम निर्देश

बोकारो में आगामी नगरपालिका चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। मंगलवार को उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में हुई जिला स्क्रिनिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने हथियार अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 10 फरवरी 2026 तक अपने संबंधित थाना, ओपी अथवा रजिस्टर्ड शस्त्र विक्रेता के पास जमा कराने होंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी अपने शस्त्र लाइसेंस का पालन नहीं करेंगे या समय पर हथियार जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। प्रशासन का यह कदम चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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यह भी पढ़ें:  Bokaro Municipal Election 2026 की बजी रणभेरी: दूसरे रेंडमाइजेशन में 1110 कर्मियों की लगी ड्यूटी, जानें कैसे होगी पारदर्शी वोटिंग

किन्हें मिलेगी शस्त्र जमा करने से छूट?

हालांकि, प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से कुछ लोगों को इस आदेश से छूट देने का प्रावधान भी रखा है। जिन संस्थाओं या अनुज्ञप्तिधारियों को सुरक्षा की दृष्टि से इस अवधि में भी शस्त्र की आवश्यकता है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें दिनांक 08 फरवरी 2026 तक एक उचित कारण बताते हुए अपना आवेदन जिला सामान्य शाखा कार्यालय में जमा करना होगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निर्धारित तिथि के बाद मिलने वाले किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सभी आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्क्रिनिंग कमेटी 10 फरवरी 2026 को बैठक करेगी। यदि किसी का शस्त्र लाइसेंस संबंधित आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो उन्हें 72 घंटे के भीतर अपना हथियार जमा करना अनिवार्य होगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कब और कैसे वापस मिलेंगे हथियार?

जिला प्रशासन ने सभी थाना प्रभारियों, ओपी प्रभारियों और शस्त्र विक्रेताओं को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्हें शस्त्र जमा करते समय अनुज्ञप्तिधारी को एक पावती रसीद अनिवार्य रूप से देनी होगी। इसके साथ ही, हर दिन शाम 5 बजे तक जमा हुए हथियारों की विस्तृत रिपोर्ट जिला सामान्य शाखा को भेजनी होगी। यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है।

यह आदेश उन लोगों पर भी लागू होता है जो बोकारो जिले में रहते हैं, लेकिन उनका हथियार किसी अन्य जिले या राज्य से पंजीकृत है। उन्हें भी 72 घंटे के भीतर अपने हथियार जमा करने का निर्देश दिया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। एक बार चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद, परिणाम की घोषणा के एक सप्ताह के भीतर सभी के शस्त्र वापस कर दिए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सभी से इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है।

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