



Darbhanga News: कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, इसका अंदाज़ा दरभंगा के उन दो शराब तस्करों को हो गया है, जिन्हें अदालत ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। उत्पाद अधिनियम के एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए दरभंगा के विशेष न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
Darbhanga News: जानिए क्या था पूरा मामला और किसे मिली कितनी सज़ा
उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश, रविशंकर कुमार की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। मामले में मनीगाछी थाना क्षेत्र के महथौर गांव निवासी अमर साह को उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम 2016 की धारा 30(a) के तहत दोषी पाते हुए सात साल के सश्रम कारावास की सज़ा दी गई है। इसके साथ ही, अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। वहीं, इसी मामले से जुड़े दूसरे अभियुक्त विकास कुमार यादव, जो बहेड़ा थाना क्षेत्र के सुहत गांव का रहने वाला है, को भी शराब तस्करी के अपराध में पांच वर्षों के कारावास की सज़ा सुनाई गई है। विकास पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
साक्ष्यों के आधार पर अदालत का बड़ा फैसला
अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोनों दोषी जुर्माना राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह मामला वर्ष 2022 का है, जब मनीगाछी थाने की पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त की थी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसी दौरान दोनों तस्करों, अमर साह और विकास कुमार यादव को मौके से ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में मनीगाछी थाना कांड संख्या 44/22 दर्ज किया गया था और न्यायालय में विचारण चल रहा था। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने और सभी साक्ष्यों के गहन परिशीलन के बाद यह निर्णय सुनाया है। यह Darbhanga News इस क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई मानी जा रही है।





