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फ़रवरी, 16, 2026
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Rajpal Yadav News: चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को मिली बड़ी राहत? दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला!

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Rajpal Yadav News: बॉलीवुड के जाने-माने हास्य अभिनेता राजपाल यादव एक बार फिर कानूनी पचड़ों में फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनके फैंस के लिए राहत की खबर सामने आई है।

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Rajpal Yadav News: चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को मिली बड़ी राहत? दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला!

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राजपाल यादव की अंतरिम जमानत पर क्या हुआ?

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बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव से जुड़ा चेक बाउंस का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आज, दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर एक महत्वपूर्ण कोर्ट सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को अंतरिम जमानत के लिए एक बड़ी शर्त रखी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें प्रतिवादी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) आज दोपहर 3 बजे तक जमा करना होगा। यह एक ऐसा फैसला है जो राजपाल यादव के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि, “अगर आप DD आज दोपहर 3 बजे तक जमा कर देते हैं, तो हम आपको रिहा कर देंगे।” यह बयान साफ दर्शाता है कि कोर्ट अभिनेता को राहत देने के मूड में है, बशर्ते वे निर्धारित शर्त पूरी कर दें। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि यदि तय समय तक डिमांड ड्राफ्ट जमा नहीं किया जाता है, तो इस मामले पर कल सुबह फिर से कोर्ट सुनवाई होगी। यह स्थिति राजपाल यादव और उनकी कानूनी टीम के लिए एक बड़ी चुनौती और अवसर दोनों लेकर आई है।

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कोर्ट का अहम निर्देश और आगे की रणनीति

यह भी पढ़ें:  सलमान खान न्यूज़: बॉलीवुड के वो एलिजिबल बैचलर्स, जिन पर आज भी फिदा हैं करोड़ों हसीनाएं!

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर बॉलीवुड गलियारों में हलचल मचा दी है। राजपाल यादव, जो अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, अक्सर अपनी फिल्मों और किरदारों से दर्शकों का मनोरंजन करते रहे हैं। लेकिन, कानूनी मामलों ने उन्हें कई बार मुश्किलों में डाला है। अब सबकी निगाहें दोपहर 3 बजे के डेडलाइन पर टिकी हैं कि क्या राजपाल यादव की टीम समय पर 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर पाती है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह घटना दिखाती है कि भले ही कोई कितना भी बड़ा सितारा क्यों न हो, कानून के सामने सभी बराबर होते हैं। इस मामले से जुड़ी और जानकारी के लिए बने रहें आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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