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फ़रवरी, 16, 2026
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Darbhanga News: दरभंगा कोर्ट का बड़ा फैसला… अवैध वित्तीय कारोबार में बिट्टू सिंह की जमानत याचिका चौथी बार खारिज

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Darbhanga News: कानून के लंबे हाथ अपराधियों तक पहुंचने में भले ही कुछ वक्त लें, लेकिन जब शिकंजा कसता है तो हर रास्ता बंद हो जाता है। एक संगीन मामले में आरोपित बिट्टू सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है।

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दरभंगा न्यूज़: अवैध वित्तीय कारोबार में बिट्टू सिंह की जमानत याचिका चौथी बार खारिज

दरभंगा न्यूज़: क्या है पूरा मामला?

हायाघाट थाना कांड संख्या 50/22 के नामजद अभियुक्त घोसरमा गांव निवासी राम नरेश सिंह के पुत्र बिट्टू कुमार सिंह की नियमित जमानत याचिका सोमवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने एक बार फिर खारिज कर दी है। यह चौथी बार है जब बिट्टू सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने अभियुक्त को जमानत देना उचित नहीं समझा।

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सरकारी वकील अमरेंद्र नारायण झा ने अदालत को बताया कि अभियुक्त बिट्टू कुमार सिंह के खिलाफ बिना लाइसेंस के अवैध रूप से वित्तीय कारोबार करने का आरोप है। हायाघाट थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने स्वयं लिखित आवेदन देकर इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। अभियुक्त पूर्व में भी दरभंगा के सत्र न्यायाधीश और पटना हाईकोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करवा चुका है, जिससे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है।

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पुलिस और न्यायिक सूत्रों के अनुसार, बिट्टू सिंह पर यह आरोप कोई सामान्य मामला नहीं है, बल्कि यह एक संगठित अपराध का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे मामलों में जमानत मिलने से समाज में गलत संदेश जाता है और अन्य ऐसे गतिविधियों में शामिल लोगों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/

अवैध कारोबार पर शिकंजा

न्यायालय के इस फैसले से पुलिस प्रशासन को भी बल मिला है, जो ऐसे अवैध वित्तीय कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी है जो गैर-कानूनी ढंग से धन उगाही या वित्तीय लेनदेन में लिप्त हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और पुलिस पुख्ता सबूतों के साथ मुकदमे को आगे बढ़ाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे आपराधिक कृत्यों में शामिल किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे से बाहर न जाने दिया जाए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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