

Darbhanga News: कानून के लंबे हाथ जब गुनहगारों की गर्दन तक पहुंचते हैं, तो इंसाफ की उम्मीदें परवान चढ़ जाती हैं। दरभंगा सिविल कोर्ट में एक बार फिर न्याय का हथौड़ा चला और एक गंभीर मामले में आरोपी दो लोगों को अग्रिम जमानत देने से साफ इंकार कर दिया गया। अदालत ने अपराध की प्रकृति को बेहद गंभीर माना है।
Darbhanga News: जानिए क्या है पूरा मामला
मामला दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का आरोप दो युवकों पर लगा था। इस संबंध में जाले थाना कांड संख्या 242/25 दर्ज किया गया था। इसी मामले में नामजद अभियुक्तों, जाले थाना क्षेत्र के दोघरा गांव निवासी मुस्तफा और इम्तियाज ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दरभंगा सिविल कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने दोनों की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और अभियोजन पक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें पेश करते हुए जमानत का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि यह मामला केवल दुष्कर्म का नहीं, बल्कि पीड़िता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और ब्लैकमेल करने का भी है। प्रत्येक बलात्कार का आरोपी कानून की नजर में गंभीर अपराधी होता है, और ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें: https://deshajtimes.com/news/national/
अदालत ने अपराध की गंभीरता को माना आधार
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने मामले से जुड़े तथ्यों और अपराध की गंभीरता को अपने फैसले का मुख्य आधार बनाया। अदालत ने पाया कि अभियुक्तों पर लगे आरोप बेहद संगीन प्रकृति के हैं और ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। इसी आधार पर कोर्ट ने मुस्तफा और इम्तियाज, दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद अब दोनों आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है और उन्हें पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है।






