नई दिल्ली,देशज न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरएसएस के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य की ब्यॉज लॉकर रूम मामले में इंस्टाग्राम पर कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, फेसबुक, गूगल और ट्विटर को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान गोविंदाचार्य की ओर से वकील विराग गुप्ता ने कहा कि कहा कि इंस्टाग्राम ने सोशल मीडिया कंपनी ने उन आपत्तिजनक पोस्ट वाले कंटेंट और उन अकाउंट्स को नहीं हटाया है। इसके कुप्रभावों से स्कूली छात्रों को बचाने की जरुरत है। याचिका में कहा गया है कि फर्जी अकाउंट होने के बावजूद उन अकाउंट्स को इसलिए नहीं हटाया जाता है क्योंकि उससे उन्हें लाभ होता है।
याचिका में कहा गया है कि इस मामले से सोशल मीडिया का विद्रुप चेहरा सामने आया है। इसके पीछे बड़ी वजह है फर्जी अकाउंट्स का होना। इन फर्जी अकाउंट्स को इसलिए नहीं हटाया जाता है क्योंकि इन अकाउंट्स के जरिए उन्हें विज्ञापन का लाभ मिलता है। इन फेक अकाउंट्स के जरिए बच्चों में गंदी मानसिकता भरी जा रही है।
जानकारी के अनुसार, पिछले मार्च महीने में लॉकडाउन के पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने गोविंदाचार्य की हेट स्पीच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। उस याचिका में फर्जी खबरों को हटाने की मांग की गई है।
याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर पर नफरत फैलाने वाले भाषण को हटाने की मांग की गई है। याचिका में हेट स्पीच देने वाले नेताओं की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई है।