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फ़रवरी, 25, 2026
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आईपीएस लीव रूल्स: हिमाचल में आईपीएस अधिकारी की छुट्टी पर उठे सवाल, जानिए क्या कहते हैं नियम

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IPS Leave Rules: सरकारी नौकरी में छुट्टी हर कर्मचारी का अधिकार है, लेकिन जब बात भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की हो, तो नियम और जिम्मेदारियां दोनों बेहद सख्त हो जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी की बार-बार छुट्टी लेने की वजह से प्रशासनिक हलकों में इन दिनों चर्चा तेज हो गई है। इसी मामले के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कितने दिन की लगातार छुट्टी लेने पर एक आईपीएस अफसर पर कार्रवाई हो सकती है।

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आईपीएस लीव रूल्स: हिमाचल में आईपीएस अधिकारी की छुट्टी पर उठे सवाल, जानिए क्या कहते हैं नियम

IPS Leave Rules: हिमाचल में क्यों चर्चा में है आईपीएस अधिकारी की छुट्टी का मामला?

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में धर्मशाला स्थित स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के नॉर्दन रेंज में एक नई अस्थायी तैनाती की है। ब्रह्म दास भाटिया को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में यहां जिम्मेदारी दी गई है। यह महत्वपूर्ण फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि वहां तैनात आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह बार-बार छुट्टी पर जा रही थीं, जिससे विभागीय कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह के लगातार अवकाश पर रहने से विभाग के काम में रुकावट आ रही थी। ऐसे में जब तक वह छुट्टी पर रहेंगी, तब तक उनकी जगह यह वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी तरह से काम बाधित न हो और सुचारु रूप से चलता रहे।

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कौन हैं आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह?

अदिति सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ की निवासी हैं। उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रतिष्ठित परीक्षा में 679वीं रैंक हासिल की थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल से हुई है। उनके पिता संजीव सिंह पेशे से डॉक्टर हैं, जबकि उनकी माता ज्योति सिंह कलक्ट्रेट में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत रह चुकी हैं। अदिति सिंह 2021 बैच की एक युवा आईपीएस अधिकारी हैं और अपनी सेवा के शुरुआती वर्षों में ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रही हैं।

**आईपीएस अधिकारी अदिति सिंह द्वारा ली गई छुट्टियां:**
* 1 से 11 जनवरी के बीच चार दिनों का अवकाश।
* 12 जनवरी को एक दिन की छुट्टी।
* 16 से 19 जनवरी तक लगातार अवकाश।
* 8 फरवरी से 22 फरवरी तक लंबी छुट्टी।

आईपीएस अधिकारियों के लिए अवकाश और सेवा शर्तें

आईपीएस अधिकारियों की छुट्टी से जुड़े सभी नियम ‘ऑल इंडिया सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1955’ के तहत निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, एक आईपीएस अधिकारी एक बार में अधिकतम 180 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave) ले सकता है। किसी भी आईपीएस अधिकारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी मिलाकर लगातार पांच साल से ज्यादा की छुट्टी नहीं दी जा सकती है। यदि कोई अधिकारी तय समय से अधिक और बिना किसी उचित अनुमति के अनुपस्थित रहता है, तो इसे एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है। अगर कोई आईपीएस अधिकारी अपनी स्वीकृत छुट्टी समाप्त होने के बाद भी एक साल से अधिक समय तक बिना अनुमति के ड्यूटी पर नहीं लौटता है, तो उसे अपनी सेवा से इस्तीफा दिया हुआ माना जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
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महिला आईपीएस अधिकारियों के लिए विशेष प्रावधान

महिला आईपीएस अधिकारियों के लिए नियमों में कुछ विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। उन्हें चाइल्ड केयर लीव (CCL) का लाभ मिलता है। इसके तहत वे अपने पूरे करियर में कुल 730 दिन, यानी लगभग दो साल की छुट्टी बच्चों की देखभाल के लिए ले सकती हैं। इस सुविधा का भी विधिवत रिकॉर्ड रखा जाता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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