back to top
⮜ शहर चुनें
मार्च, 1, 2026
spot_img

Madhubani News: मधुबनी में इंसाफ की जीत! नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी सालिम को 10 साल की कठोर सजा, कोर्ट ने ठोका जुर्माना

spot_img
- Advertisement - Advertisement

Madhubani News: कानून के लंबे हाथों ने एक बार फिर अपना काम कर दिखाया है और एक गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। मधुबनी की एक अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

Madhubani News: मधुबनी में इंसाफ की जीत! नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मोहम्मद सालिम को 10 साल की कठोर सजा, कोर्ट ने ठोका जुर्माना

बिहार के मधुबनी जिले से न्याय की एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VI की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बलात्कार के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला नगर थाना कांड संख्या-317/21 से जुड़े मामले में आया है, जिसमें अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मोहम्मद सालिम उर्फ अल्ला रक्खा को उसके किए की सजा मिली। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

यह भी पढ़ें:  Madhubani News: DM आनंद शर्मा का कड़ा रुख, बोले- SC/ST एक्ट के पीड़ितों को हर हाल में मिले न्याय, लापरवाही बर्दाश्त नहीं

Madhubani News: क्या है पूरा मामला और किसने की अभियोजन की पैरवी

- Advertisement -

मामला साल 2021 का है, जब मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के महाराज अंबेडकर पोखर निवासी मोहम्मद अंसारी के बेटे मोहम्मद सालिम उर्फ अल्ला रक्खा पर एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था। पुलिस ने इस संबंध में कांड संख्या-317/21 दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा किए। पुलिस के बेहतरीन अनुसंधान और प्रभावी अभियोजन के कारण ही यह न्यायालय का फैसला संभव हो पाया है। इस केस में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री खुर्शीद आलम ने मजबूती से पक्ष रखा।

- Advertisement -
यह भी पढ़ें:  Madhubani News: नेपाल से भारत में घुसा बैंक डकैती का फरार मुजरिम, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में दबोचा, हथियार और गांजा बरामद

उनकी दलीलों और प्रस्तुत किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में दोषी पाया। अदालत ने मोहम्मद सालिम को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-363 (अपहरण) के तहत 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, मुख्य आरोप, यानी धारा-376 (बलात्कार) के तहत उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें:  Madhubani News: यूनिवर्सिटी कैंपस में पिस्टल लहराना छात्र को पड़ा भारी, पुलिस ने दबोचा, जानें पूरा मामला

समाज में जाएगा कड़ा संदेश

- Advertisement -

अदालत के इस फैसले का समाज में स्वागत किया जा रहा है। इस तरह के कठोर निर्णय आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के मन में कानून का भय पैदा करने का काम करते हैं। यह फैसला उन सभी पीड़ितों के लिए भी एक उम्मीद की किरण है जो न्याय की आस में अदालतों के चक्कर लगाते हैं। प्रभावी पुलिसिंग और मजबूत न्यायिक प्रक्रिया के समन्वय से ही समाज में अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है। इस तरह का न्यायालय का फैसला समाज में एक सकारात्मक संदेश देता है और न्याय व्यवस्था में आम लोगों के विश्वास को और मजबूत करता है।

- Advertisement -

जरूर पढ़ें

पंकज त्रिपाठी: डॉक्टर नहीं बन पाए, ट्रैक्टर भी नहीं मिला, पर इस एक्टर की कहानी आपके दिल को छू लेगी!

Pankaj Tripathi News: बॉलीवुड की दुनिया में चमकने वाले कई सितारे ऐसे हैं जिनकी...

मृणाल ठाकुर की ‘डकैत’ से पहले मंदिर में हाजिरी: गोल्डन साड़ी में लगीं बला की खूबसूरत

Mrunal Thakur News: बॉलीवुड की सादगी और खूबसूरती से भरी अदाकारा मृणाल ठाकुर अपनी...

गूगल फोटोज का नया स्टिकर फीचर: अब अपनी तस्वीरों को बनाएं खास!

Google Photos: गूगल फोटोज: टेक की दुनिया में गूगल अपने यूजर्स के अनुभव को...

Falgun Purnima 2026: कब है फाल्गुन पूर्णिमा? जानें तिथि और धार्मिक महत्व

Falgun Purnima 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा का दिन अत्यंत पावन और...
error: कॉपी नहीं, शेयर करें