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मार्च, 4, 2026
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Delhi Police: होली पर दिल्ली पुलिस का अभेद्य घेरा: हुड़दंगियों पर लगेगी लगाम, नशे में ड्राइविंग पड़ेगी भारी!

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Delhi Police: रंगों का त्योहार होली, उमंग और मस्ती का पर्याय। लेकिन इस मस्ती में सुरक्षा का रंग फीका न पड़ जाए, इसके लिए दिल्ली की सड़कों पर पहरा कड़ा कर दिया गया है।

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होली पर दिल्ली पुलिस का अभेद्य घेरा: हुड़दंगियों पर लगेगी लगाम, नशे में ड्राइविंग पड़ेगी भारी!

दिल्ली पुलिस: रंगों के इस महापर्व पर राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। शहर भर में 15,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट चेताया है कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए शहर के 134 प्रमुख चौराहों पर विशेष टीमें तैनात की गई हैं। गंभीर उल्लंघन के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस को कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।

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दिल्ली पुलिस की ख़ास रणनीति: होली पर हर चौराहे पर नज़र

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी बताया कि त्योहार के दौरान लोगों की सुरक्षा और वाहनों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। तेज रफ़्तार, लापरवाही से ड्राइविंग, ज़िग-ज़ैग ड्राइविंग, रेड-लाइट जंपिंग, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने और दोपहिया वाहनों पर स्टंट करने जैसे गंभीर उल्लंघनों के लिए प्रमुख चौराहों और संवेदनशील मार्गों पर विशेष दल तैनात हैं। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें https://deshajtimes.com/news/national/। इन कड़े प्रावधानों के साथ, पुलिस का लक्ष्य है कि इस होली पर कोई अप्रिय घटना न हो।

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यह भी पढ़ें:  Delhi Crime News: होली से पहले दिल्ली पुलिस का 'ऑपरेशन आघट 4.0', 4000 गिरफ्तार, अपराधियों पर कसा शिकंजा

नियम तोड़े तो लाइसेंस होगा रद्द: जानिए क्या हैं नए प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के दिशानिर्देशों के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने, रेड-लाइट जंप करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, खतरनाक ड्राइविंग और तेज स्पीड में वाहन चलाने के मामलों में, दोषी का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और उसे कम से कम तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि किसी पंजीकृत वाहन को नाबालिग या बिना लाइसेंस वाला व्यक्ति चलाता हुआ पाया गया, तो वाहन मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सख्त यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

अधिकारियों की कड़ी निगरानी: हुड़दंगियों पर रहेगी पैनी नजर

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) दिनेश गुप्ता ने कहा, ‘होली के त्योहार को देखते हुए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक विस्तृत यातायात प्रबंधन योजना तैयार की है। हमारे कर्मियों को लगभग 134 प्रमुख चौराहों पर तैनात किया गया है। विशेष क्षेत्रों में स्टाफ मौजूद रहेगा, और वरिष्ठ अधिकारी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं।’ हमारा प्राथमिक ध्यान शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकना है। उन्होंने आगे कहा, ‘हम सभी यातायात नियमों के उल्लंघनों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, और जहां भी उल्लंघन पाया जाएगा, वहां उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए नियमों के उल्लंघनों पर भी ध्यान देने में संकोच नहीं करेगी। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।

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