
Bihar Transport Department: सड़कों पर कानून को धता बताने वाले वाहनों की मनमानी पर अब बिहार परिवहन विभाग ने लगाम कस दी है। वे गाड़ियां जो अभी तक कानून के शिकंजे से बच निकलती थीं, अब उन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
Bihar Transport Department: नंबर प्लेट से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं, बिहार में 1200 से अधिक गाड़ियों पर गिरी गाज
Bihar Transport Department: आखिर क्यों सख्त हुआ परिवहन विभाग?
बिहार में अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट को छिपाकर या उनमें छेड़छाड़ कर सड़कों पर दौड़ने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अब कमर कस ली है। जनवरी 2024 से अब तक राज्य भर में 1200 से भी अधिक ऐसी गाड़ियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिनमें नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इन मामलों में सबसे ज्यादा संख्या राजधानी पटना से सामने आई है, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे वाहनों की सघनता से जांच करें और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। यह कदम राज्य में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।
नंबर प्लेट छुपाने या बदलने से न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि यह अपराधियों के लिए भी एक आसान रास्ता बन जाता है। टोल प्लाजा से बचने, ओवरस्पीडिंग करने या दुर्घटना के बाद फरार होने जैसी घटनाओं में ऐसे वाहन आसानी से पकड़ में नहीं आते। परिवहन विभाग का यह अभियान उन सभी चालकों और वाहन मालिकों के लिए एक चेतावनी है जो नियमों को हल्के में लेते हैं।
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HSRP प्लेट: क्या हैं नए नियम और किसे है लगवाना जरूरी?
परिवहन विभाग की सख्ती केवल नंबर प्लेट में छेड़छाड़ तक ही सीमित नहीं है। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य है। ऐसे वाहन जो बिना HSRP के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह नियम वाहन चोरियों पर लगाम लगाने और वाहनों की पहचान को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। HSRP प्लेट में एक यूनीक नंबर होता है जो छेड़छाड़ करना मुश्किल बनाता है और अधिकारियों को वाहनों को ट्रैक करने में मदद करता है। विभाग का कहना है कि वाहन मालिकों को जल्द से जल्द HSRP लगवाना चाहिए ताकि वे भविष्य में किसी भी कानूनी कार्रवाई से बच सकें। इस अभियान से राज्य में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार आएगा, आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।




