
Darbhanga News: नशे की खुमारी जब अदालत की चौखट पर पहुंची, तो सारी हेकड़ी हवा हो गई। शराब पीकर हंगामा करने वाले एक युवक को अब अपनी इस गलती की कीमत एक महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहकर चुकानी होगी।
दरभंगा जिला न्याय मंडल के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करने के जुर्म में एक युवक को एक महीने के साधारण कारावास की सजा मुकर्रर की है। दोषी युवक की पहचान स्थानीय लालबाग निवासी सूरज महतो के पुत्र राम कुमार महतो के रूप में हुई है।
Darbhanga News: अभियुक्त ने अदालत में स्वीकारा अपना गुनाह
मामले की जानकारी देते हुए उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया कि अभियुक्त राम कुमार महतो ने सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष अपना दोष स्वीकार कर लिया था। उसके इसी स्वीकारोक्ति के आधार पर अदालत ने उसे दोषी पाते हुए सजा सुनाई। यह मामला बिहार में लागू सख्त शराबबंदी कानून की गंभीरता को एक बार फिर दर्शाता है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।
गौरतलब है कि सदर थाना में 25 मार्च, 2022 को अभियुक्त के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की धारा 37(2) के तहत कांड संख्या 140/22 दर्ज किया गया था। तभी से इस मामले का विचारण कोर्ट में जीओ वाद संख्या 11228/22 के तहत चल रहा था। अब इस मामले में अंतिम फैसला आ गया है। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
अब शराबियों की खैर नहीं
विशेष लोक अभियोजक श्री साहू ने अदालत के इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अब शराबियों की खैर नहीं रहेगी। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उनका यह बयान उन लोगों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है जो सोचते हैं कि वे कानून को धता बताकर बच निकलेंगे। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। यह फैसला इस बात का भी प्रमाण है कि न्यायपालिका शराबबंदी कानून को लेकर कितनी सजग और सख्त है।






