
Rajpal Yadav News: बॉलीवुड के जाने-माने हास्य अभिनेता राजपाल यादव की कानूनी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है।
Rajpal Yadav: चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट ने दी राहत या बढ़ाई मुसीबत? जानें पूरा मामला!
Rajpal Yadav को मिली जेल से राहत, लेकिन केस जारी!
बॉलीवुड के जाने-माने हास्य अभिनेता राजपाल यादव की कानूनी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। कुछ समय पहले चेक बाउंस के मामले में जेल की हवा खा चुके राजपाल यादव फिलहाल बाहर हैं, लेकिन यह कानूनी पचड़ा अभी भी उनके पीछे पड़ा है। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें फिलहाल जेल न भेजने का बड़ा फैसला सुनाकर राहत दी है।
राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि हमने रेगुलर जमानत की याचिका दायर की है। कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अब तक 4 करोड़ 25 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और आज 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी दिया जा रहा है। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। कोर्ट ने इन बातों पर गौर करते हुए कहा कि आपने पर्याप्त धनराशि जमा कर दी है, इसलिए हम आपको दोबारा जेल नहीं भेज रहे हैं। इस Court Hearing ने उन्हें थोड़ी राहत ज़रूर दी है।
कोर्ट ने लगाए सवालों की झड़ी, क्या बोले राजपाल?
कोर्ट ने राजपाल यादव से सीधे पूछा कि आपने लोन तो लिया था, जिस पर कोर्ट में मौजूद राजपाल यादव ने हां में जवाब दिया। जज ने उनसे कहा कि आपको कई बार पैसा जमा करने का मौका दिया गया, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। राजपाल यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि साल 2016 में जज साहब ने कहा था कि उन्हें 10 करोड़ 40 लाख रुपये देने हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने एक दोस्त की 28 करोड़ की संपत्ति के कागजात भी लाए थे। कोर्ट ने उनसे फिर पूछा कि पैसा देना है या नहीं?
अभिनेता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह पैसा दे चुके हैं। जब वह 2 करोड़ रुपये दे चुके थे, तब दूसरी पार्टी ने बाकी पैसा लेने के बजाय कहा कि हमें पैसा नहीं, बल्कि इनको जेल भेजना है। इसके बाद राजपाल यादव जेल चले गए। उन्होंने कहा कि जब वह जेल चले गए, तो फिर वह पैसा तो खत्म हो जाता है, क्योंकि वे सजा काट चुके थे। राजपाल यादव ने आगे कहा कि फिल्म में 22 करोड़ रुपये लगे थे, पांच करोड़ नहीं बल्कि 17 करोड़ रुपये बर्बाद हुए हैं। मनोरंजन जगत की चटपटी खबरों के लिए यहां क्लिक करें।
कोर्ट ने राजपाल यादव को आखिरी बार बोला कि यदि आप पैसा लौटाते हैं, तो यह केस खत्म हो जाएगा। अगर आप बहस करना चाहते हैं, तो फिर बहस कीजिए। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में हम केस तय कर देंगे। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगली सुनवाई टाली नहीं जाएगी, हम केस सुनेंगे और तय कर देंगे। इस मामले की अगली Court Hearing 30 मार्च को तय की गई है। इस तरह की कानूनी पेचीदगियां बॉलीवुड सितारों के लिए अक्सर सिरदर्द बन जाती हैं। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का N0.1।



