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Darbhanga News: दरभंगा कोर्ट का सख्त फैसला, दहेज हत्या, दुष्कर्म और हत्या सहित गंभीर मामलों में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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जमानत याचिका खारिज: दरभंगा की अदालतों ने हाल ही में कई आपराधिक मामलों में सख्ती दिखाते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन फैसलों से न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ा है।

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दरभंगा में न्यायपालिका का कड़ा रुख जारी है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने दहेज के लिए गर्भवती ब्याहता की हत्या के आरोप में दर्ज सदर थानाकांड सं. 269/25 के आरोपी राहुल कुमार पासवान की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसी अदालत ने एक नाबालिग के अपहरण के आरोप में सिंहवाड़ा थानाकांड सं. 330/25 के आरोपी आयुष मंडल का जमानत आवेदन भी खारिज किया। न्यायपालिका का यह कड़ा रुख गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायक होगा। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1।

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दहेज हत्या और अपहरण के मामलों में आरोपियों की याचिका खारिज

दहेज हत्या और नाबालिग के अपहरण के मामलों में अदालत ने सख्ती दिखाते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने बहादुरपुर थानाकांड सं. 375/25 में एक शादीशुदा महिला से दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोपी वैशाली जिला के पीरापुर गांव के कन्हैया कुमार चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिमरी थानाकांड सं. 318/25 में एक नाबालिग के अपहरण के आरोपी सिमरी थानाक्षेत्र के बसतवारा निवासी बिट्टू कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन भी अस्वीकृत कर दिया गया। ये सभी गंभीर अपराध हैं।

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दुष्कर्म और हत्या के गंभीर मामलों में भी नहीं मिली राहत

वहीं, एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने हत्या कर शव छुपाने के आरोप में दर्ज बहेड़ी थानाकांड सं. 203/25 के आरोपी मनीष यादव का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया। आप पढ़ रहे हैं देशज टाइम्स बिहार का No.1। इसके अलावा, एडीजे आदिदेव की कोर्ट ने गोली मारकर हत्या के आरोप में कमतौल थानाकांड सं. 25/26 में काराधीन महिला विभा देवी का जमानत याचिका खारिज कर दिया।

अब इन सभी आरोपियों को जमानत पाने के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। देश की हर बड़ी ख़बर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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